इंदौर। इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई. पहला मामला इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र का है. भंवरकुआं पुलिस ने सुमित डेविड के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था. सुमित डेविड ने इंदौर हाई कोर्ट में जमानत को लेकर याचिका लगाई. इस पर सरकारी वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि थाना प्रभारी राजकुमार यादव को कई बार लिखित सूचना दी लेकिन वह ना तो संज्ञान ले रहे हैं ना कोर्ट के समक्ष हाजिर हो रहे हैं. इस पर हाईकोर्ट ने डीसीपी और टीआई को तलब किया.
नोटिस जारी होने के बाद भी चालान पेश नहीं किया
लगातार हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होने वाले थाना प्रभारी राजकुमार यादव के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी कर दिया. इसकी जानकारी जब वरिष्ठ अधिकारियों को लगी तो डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने हाई कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी. वहीं, दूसरा मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है. विजयनगर पुलिस ने धारा 420, 467, 468 के तहत प्रकरण दर्ज किया, लेकिन 1 साल 8 महीने गुजर जाने के बाद भी कोर्ट में चालान पेश नहीं किया. इसके बाद कोर्ट ने चालान पेश करने के आदेश दिया. लेकिन अवधि भी जाने के बाद भी पुलिस ने चालान पेश नहीं किया. इसलिए कोर्ट ने एसीपी और थाना प्रभारी को अवमानान का नोटिस जारी किया.
ALSO READ: नाबालिग बेटी के साथ रेप करने वाले पिता की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने ये की तल्ख टिप्पणी पूर्व मिस इंडिया से रेप, लोहा कारोबारी को इस आधार पर हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत |
इंदौर संभागायुक्त का फेसबुक एकाउंट हैक
इंदौर संभागयुक्त दीपक सिंह की फेसबुक आईडी हैक हो गई. जब उन्हें मामले की जानकारी लगी तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की. बता दें कि सोशल मीडिया के माध्यम से साइबर संबंधित अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. पूर्व में भी इस तरह के कई हैकिंग के मामले सामने आ चुके हैं. पिछले दिनों ही बालमुखी रामायण लिखने वाले अवि शर्मा का भी फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था. अब इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह की भी फेसबुक अकाउंट हैक हो गया.