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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा - Surguja News

सरगुजा में नाबालिग का अपहरण करने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के केस में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी युवक को अधिकतम 20 वर्ष के कारावास की सजा दी है.

SURGUJA RAPE CASE
सरगुजा दुष्कर्म केस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jun 23, 2024, 8:45 AM IST


सरगुजा : जिले में साल 2022 में एक नाबालिग का अपहरण करने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की घटना सामने आई थी. शिकायत मिलने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं आज अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी युवक को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है.

आरोपी को 20 साल कारावास की सजा : इस केस में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) में शनिवार को अंतिम सुनवाई हुई. जिसके बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 363 के तहत 3 वर्ष के कारावास, 100 रुपए अर्थ दंड व अर्थ दंड नहीं जमा करने पर अतिरिक्त 6 माह के कारावास की सजा दी है. इसके साथ ही धारा 376(3), धारा 03, 04 (1)(2) पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कारावास, एक-एक हजार रुपए का जुर्माना और जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट की ओर से नाबालिग को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत 5 लाख रुपए दिलाने की अनुशंसा भी की गई है.

2022 में हुआ था नाबालिग का अपहरण : न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 16 वर्षीया नाबालिग 12 अप्रैल 2022 को अपने घर से परीक्षा देने के लिए निकली थी, लेकिन छात्रा वापस घर नहीं लौटी. ऐसे में परिजनों ने खोजबीन शुरु की. छात्रा के नहीं मिलने पर परिजनों ने घटना की शिकायत पुलिस से की थी. पुलिस नाबालिग की तलाश कर रही थी. इस बीच लगभग महीने भर से अधिकत समय बीतने के बाद नाबालिग ने फोन कर परिजन को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी. नाबालिग को रायगढ़ जिले से वापस लाया गया था.

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा था जेल : नाबालिग पीड़िता के मुताबिक, जब छात्रा अपने स्कूल जा रही थी तो रायगढ़ के 23 वर्षीय युवक ने उसका रास्ता रोक लिया. नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ ले गया और लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. जब भी नाबालिग छात्रा घर जाने की बात करती तो आरोपी उसके साथ मारपीट करता था. इस बीच किसी तरह नाबालिग 25 मई 2022 को आरोपी के चंगुल से भाग निकली. रायगढ़ के बंजारी मंदिर में लोगों से मदद मांगकर मोबाइल से अपने परिजन को घटना की जानकारी दी. इस केस में कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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आरोपी को 20 साल कारावास की सजा : इस केस में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) में शनिवार को अंतिम सुनवाई हुई. जिसके बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 363 के तहत 3 वर्ष के कारावास, 100 रुपए अर्थ दंड व अर्थ दंड नहीं जमा करने पर अतिरिक्त 6 माह के कारावास की सजा दी है. इसके साथ ही धारा 376(3), धारा 03, 04 (1)(2) पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कारावास, एक-एक हजार रुपए का जुर्माना और जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट की ओर से नाबालिग को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत 5 लाख रुपए दिलाने की अनुशंसा भी की गई है.

2022 में हुआ था नाबालिग का अपहरण : न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 16 वर्षीया नाबालिग 12 अप्रैल 2022 को अपने घर से परीक्षा देने के लिए निकली थी, लेकिन छात्रा वापस घर नहीं लौटी. ऐसे में परिजनों ने खोजबीन शुरु की. छात्रा के नहीं मिलने पर परिजनों ने घटना की शिकायत पुलिस से की थी. पुलिस नाबालिग की तलाश कर रही थी. इस बीच लगभग महीने भर से अधिकत समय बीतने के बाद नाबालिग ने फोन कर परिजन को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी. नाबालिग को रायगढ़ जिले से वापस लाया गया था.

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा था जेल : नाबालिग पीड़िता के मुताबिक, जब छात्रा अपने स्कूल जा रही थी तो रायगढ़ के 23 वर्षीय युवक ने उसका रास्ता रोक लिया. नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ ले गया और लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. जब भी नाबालिग छात्रा घर जाने की बात करती तो आरोपी उसके साथ मारपीट करता था. इस बीच किसी तरह नाबालिग 25 मई 2022 को आरोपी के चंगुल से भाग निकली. रायगढ़ के बंजारी मंदिर में लोगों से मदद मांगकर मोबाइल से अपने परिजन को घटना की जानकारी दी. इस केस में कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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