बरेली : जिला जज की कोर्ट ने IMC (इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है. साथ ही एक और गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ सीआरपीसी धारा 82 की कार्रवाई करने का आदेश दिया है. मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट ने बरेली में हुए 2010 दंगे का मुख्य मास्टर माइंड मानते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, लेकिन वे अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुए. अब मामले की सुनवाई आठ अप्रैल को जिला जज की अदालत में होगी.
बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में मार्च 2010 में एक धार्मिक जुलूस के दौरान दंगा हुआ था, जिसकी सुनवाई बरेली की अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत में इन दिनों चल रही थीं. कोर्ट ने 5 मार्च को स्वत: संज्ञान लेते हुए मौलाना तौकीर रजा को 2010 देंगे का मास्टरमाइंड मानते हुए समन जारी किया था. जब वह अदालत में पेश नहीं हुए तो 11 मार्च को मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ पहला गैर जमानती वारंट जारी हुआ. उसके बाद 13 मार्च को अदालत ने फिर से दूसरा गैर जमानती वारंट जारी करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान को आदेश दिया था. इसके बाद मामला ट्रांसफर होकर जिला जज की कोर्ट में पहुंच गया, जहां सोमवार को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को अदालत में पेश होना था, पर आज भी मौलाना को पुलिस पेश नहीं कर पाई.
जिला जज ने दिए सीआरपीसी 82 के तहत कार्रवाई के आदेश
2010 देंगे का मुख्य आरोपी मानते हुए अदालत की तरफ से जारी किए गए गैर जमानती वारंट के बाद भी मौलाना मौलाना तौकीर रजा 1 अप्रैल को अदालत में पेश नहीं हुए. इसके बाद बरेली के जिला जज की कोर्ट ने आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को फरार घोषित करते हुए एक और गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ सीआरपीसी 82 के तहत कार्यवाही करने के पुलिस को आदेश दिए हैं.
जिला शासकीय अधिवक्ता सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा से संबंधित मामले की सुनवाई वर्तमान में सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार दुबे कोर्ट में विचाराधीन है, जहां कोर्ट के द्वारा अभियुक्त मौलाना तौकीर रजा के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने कारण उसके विरुद्ध पुनः गैर जमानती वारंट जारी करने और सीआरपीसी 82 के तहत की कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया है. इतना ही नहीं, बरेली पुलिस को मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर और 82 की कार्रवाई करने के बाद 8 अप्रैल को कोर्ट में पेश करना होगा.