भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं में एडमिशन लेने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने प्रवेश के लिए न्यूनतम 13 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी है. यानी अब 13 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें भी नौवीं कक्षा में आसानी से दाखिला मिल जाएगा.
8वीं पास बच्चों को हो रही थी परेशानी
बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद विद्यालयों में प्रवेश के दौरान आयु संबंधित नियम लागू किए गए थे. इन नियमों के हिसाब से 5 साल से कम उम्र के बच्चे-बच्चियों को पहली कक्षा में प्रवेश नहीं हो सकता है. इसी तरह कक्षा 9वीं का भी नियम था. इसी नियम की वजह से मध्य प्रदेश के हजारों बच्चे (जो 8वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं) प्रवेश नहीं मिलने के कारण शिक्षा से वंचित हो रहे थे. छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मोहन सरकार ने कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले बच्चों को 5 महीने की छूट दी है. स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव ने इस मामले को लेकर आदेश जारी किया है.
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सुरेंद्र शर्मा ने शिक्षा मंत्री से की थी मुलाकात
आदेश में बताया गया कि लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम 13 वर्ष आयु सीमा के बंधन को राज्य शासन द्वारा शिक्षण सत्र 2024-25 के लिए शिथिलता प्रदान की जाती है. आपको बता दें कि 8 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुरेंद्र शर्मा ने भोपाल में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से भेंटकर इस मामले को लेकर मुलाकात की थी.