कानपुरः शहर के चर्चित दिव्या मर्डर केस में मुख्य आरोपी पीयूष को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को जमानत मिल गई है. इस मामले में मुख्य आरोपी पीयूष को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी थी उसके तहत अब पीयूष को जमानत दे दी गई और करीब 13 साल 8 माह के बाद पीयूष जेल से बाहर आ सकेगा. वहीं, मामले की अगली सुनवाई जल्द होगी. बुधवार को इसकी पुष्टि कानपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता गुलाम रब्बानी ने की.
उन्होंने बताया कि इस मामले में स्कूल प्रबंधक चंद्रपाल व उनके बेटे मुकेश और पीयूष को आरोपी बनाया गया था. इसके अलावा चालक मुन्ना को भी पुलिस ने साल 2010 में दर्ज मुकदमे के दौरान हिरासत में लिया था. चंद्रपाल व बेट मुकेश को पहले ही जमानत मिल गई थी, जबकि पीयूष को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी. पीयूष की जमानत के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था जिसमें बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से पीयूष को जमानत दे दी गई.
सीबीसीडीआई तक पहुंचा था मामला: शहर के रावतपुर गांव स्थित एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा दिव्या की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई थी, जब दिव्या अपने घर पहुंची थी तब वह लहूलुहान थी और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में दिव्या की मां की ओर से तहरीर दी गई थी जिसमें पुलिस ने स्कूल प्रबंधक चंद्रपाल, उसके बेटे मुकेश व पीयूष समेत कई अन्य को आरोपी बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था. इस मामले की गूंज सूबे तक पहुंची थी. इसके चलते कानपुर में कई दिनों तक दिव्या के समर्थन में प्रदर्शन भी किया गया था जिसमें हजारों की संख्या महिलाएं शामिल हुई थी,और यह मामला सीबीसीडीआई तक भी पहुंचा था. साल 2010 में ही सीबीसीडीआई के अफसरों ने इसमें स्कूल प्रबंधक चंद्रपाल,उसके बेटे मुकेश व पीयूष को प्रमुख तौर पर आरोपी माना था और उन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाई गई थी.
शहर में एक बार फिर गूंजा दिव्या मर्डर केस: साल 2010 के बाद लगभग 13 सालों के अंतराल में एक बार फिर कानपुर के अंदर दिव्या मर्डर केस की चर्चा शुरू हो गई लोगों का कहना था कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी की मुख्य आरोपी पियूष को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी. जहां एक और मंगलवार को पॉकसो एक्ट में कानपुर के चार आरोपियों को 25-25 साल की सजा सुनाई गई थी वहीं अब दिव्या मर्डर केस में आरोपी को जमानत मिलने की गूंज पूरे शहर में जोरों पर है.
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