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दिल्ली आबकारी घोटाला: सीबीआई से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मार्च तक बढ़ी

Manish Sisodia Judicial custody Extended: दिल्ली आबकारी घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मार्च तक बढ़ा दी गई है.

custody of Manish Sisodia extended
custody of Manish Sisodia extended
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 22, 2024, 2:43 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की सीबीआई से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत 12 मार्च तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया. गुरुवार को सीबीआई ने इस मामले में सीलबंद लिफाफे में जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया. कोर्ट ने कहा कि ये स्टेटस रिपोर्ट गोपनीय है और इसके परीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

दरअसल मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. इससे पहले पांच फरवरी को कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टडी पेरोल की अनुमति दी थी. मनीष सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है जो अभी लंबित है.

यह भी पढ़ें-सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं?, कोर्ट ने फैसला टाला

गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की कई अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए थे. पहली चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया था, उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल थे.

यह भी पढ़ें-मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ी राहत, बीमार पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की मिली इजाजत

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की सीबीआई से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत 12 मार्च तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया. गुरुवार को सीबीआई ने इस मामले में सीलबंद लिफाफे में जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया. कोर्ट ने कहा कि ये स्टेटस रिपोर्ट गोपनीय है और इसके परीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

दरअसल मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. इससे पहले पांच फरवरी को कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टडी पेरोल की अनुमति दी थी. मनीष सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है जो अभी लंबित है.

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गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की कई अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए थे. पहली चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया था, उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल थे.

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