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झारखंड हाईकोर्ट में सुचारु हुआ कामकाज, एडवोकेट एसोसिएशन ने कोर्ट बहिष्कार का फैसला लिया वापस - Jharkhand High Court

Withdrew decision to boycott court. झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने कोर्ट बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया है. कोर्ट में कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है. अधिवक्ता बिनोद कुमार झा के लाइसेंस को सस्पेंड करने और मानहानि के नोटिस का एसोसिएशन ने विरोध किया था.

HIGH COURT ADVOCATE ASSOCIATION
झारखंड हाईकोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 16, 2024, 1:30 PM IST

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन ने जस्टिस राजेश कुमार के कोर्ट को अगले फैसले तक अटेंड नहीं करने के फैसले को वापस ले लिया है. एलपीए नं. 305/2024 ( बिनोद कुमार झा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) मामले में डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश के आलोक में लिया गया है. एडवोकेट एसोसिएशन ने 16 मई को सुबह 10.30 बजे जेनरल बॉडी की बैठक की और कोर्ट के आज के फैसले का हवाला देते हुए 15 मई के अपने फैसले को वापस ले लिया. एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं से पूर्व की तरह कोर्ट अटेंड करने का आग्रह किया है. इस बाबत एसोसिएशन की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है.

दरअसल, हाईकोर्ट के अधिवक्ता बिनोद कुमार झा के लाइसेंस को सस्पेंड करने और मानहानि के नोटिस को लेकर एसोसिएशन ने विरोध किया था. 15 मई को एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्यों ने हाईकोर्ट नंबर-1 के गेट के पास आकस्मिक जेनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई थी. बुधवार दोपहर 12.50 बजे हुई मीटिंग में कहा गया था कि अधिवक्ता बिनोद कुमार झा के बार काउंसिल लाइसेंस को जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है. उन्हें कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी दिया गया है. ऐसा करने से पहले अधिवक्ता बिनोद कुमार झा को शो-कॉज भी नहीं किया गया. एसोसिएशन की दलील थी कि बिना किसी गलती के उनका लाइसेंस सस्पेंड करने का आदेश दिया गया .

कल की मीटिंग के बाद एडवोकेट एसोसिएशन ने 14 मई को सेकेंड हाफ में सभी कोर्ट की कार्यवाही में भाग नहीं लेने का फैसला लिया था. एसोसिएशन की दलील थी कि जब तक जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट अपना आदेश वापस नहीं लेती है, तब तक एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता उनके कोर्ट को अटेंड नहीं करेंगे. आगे की रणनीति को लेकर 16 मई को सुबह 10.15 बजे फिर से जेनरल बॉडी की मीटिंग कोर्ट नंबर-1 के गेट के सामने बुलायी गई थी. आज कोर्ट के आर्डर के बाद एडवोकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष ऋतु कुमार और सचिव नवीन कुमार ने कल के फैसले को वापस लेने की घोषणा की. जानकारी के मुताबिक एक याचिका की त्रुटि को दूर नहीं करने पर कोर्ट की तरफ से कार्रवाई का आदेश जारी हुआ था. वैसे, एसोसिएशन के कल के फैसले के बावजूद कार्ट के कामकाज पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखा था. ज्यादातर अधिवक्ताओं ने अपने केस की सुनवाई को अटेंड किया था.

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दरअसल, हाईकोर्ट के अधिवक्ता बिनोद कुमार झा के लाइसेंस को सस्पेंड करने और मानहानि के नोटिस को लेकर एसोसिएशन ने विरोध किया था. 15 मई को एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्यों ने हाईकोर्ट नंबर-1 के गेट के पास आकस्मिक जेनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई थी. बुधवार दोपहर 12.50 बजे हुई मीटिंग में कहा गया था कि अधिवक्ता बिनोद कुमार झा के बार काउंसिल लाइसेंस को जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है. उन्हें कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी दिया गया है. ऐसा करने से पहले अधिवक्ता बिनोद कुमार झा को शो-कॉज भी नहीं किया गया. एसोसिएशन की दलील थी कि बिना किसी गलती के उनका लाइसेंस सस्पेंड करने का आदेश दिया गया .

कल की मीटिंग के बाद एडवोकेट एसोसिएशन ने 14 मई को सेकेंड हाफ में सभी कोर्ट की कार्यवाही में भाग नहीं लेने का फैसला लिया था. एसोसिएशन की दलील थी कि जब तक जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट अपना आदेश वापस नहीं लेती है, तब तक एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता उनके कोर्ट को अटेंड नहीं करेंगे. आगे की रणनीति को लेकर 16 मई को सुबह 10.15 बजे फिर से जेनरल बॉडी की मीटिंग कोर्ट नंबर-1 के गेट के सामने बुलायी गई थी. आज कोर्ट के आर्डर के बाद एडवोकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष ऋतु कुमार और सचिव नवीन कुमार ने कल के फैसले को वापस लेने की घोषणा की. जानकारी के मुताबिक एक याचिका की त्रुटि को दूर नहीं करने पर कोर्ट की तरफ से कार्रवाई का आदेश जारी हुआ था. वैसे, एसोसिएशन के कल के फैसले के बावजूद कार्ट के कामकाज पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखा था. ज्यादातर अधिवक्ताओं ने अपने केस की सुनवाई को अटेंड किया था.

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