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जेडीए ने हाईकोर्ट को नए कोर्ट परिसर के लिए जमीन आरक्षित करने की दी जानकारी - RAJASTHAN HIGH COURT

नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन आरक्षित करने के मामले में जेडीए ने राजस्थान हाईकोर्ट में जानकारी दी.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 17, 2024, 8:46 AM IST

जयपुर: शहर में नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन से जुड़े मामले में जेडीए ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में जानकारी दी. जेडीए ने कहा कि उन्होंने आदेश की पालना में नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए सीकर रोड पर गांव नींदड़ में 90 मीटर चौड़ी सड़क पर 100 बीघा और अजमेर रोड पर रिंग रोड के पास गांव पीपला भगतसिंह में खसरा संख्या 233 व 235 की पूरी जमीन को रिजर्व कर लिया है.

अदालत को अजमेर रोड स्थित जेडीए की वेस्ट वे हाइट्स योजना में भूमि की उपलब्धता की रिपोर्ट पेश की. अदालत ने जेडीए की ओर से पेश किए गए शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई 20 जनवरी 2025 को तय की है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह निर्देश अधिवक्ता दीनदयाल खंडेलवाल व धर्मेन्द्र मूलवानी की पीआईएल पर दिया.

पढे़ं. जयपुर के करतारपुरा नाले का पीटी सर्वे पेश करने के आदेश

पिछली सुनवाई पर खंडपीठ ने कहा था कि बनीपार्क के मौजूदा कोर्ट परिसर का निर्माण 5 बीघा जमीन में 1975 में किया था. यहां फिलहाल करीब 200 कोर्ट चल रहे हैं. यह अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली जगह है. अब कोर्ट परिसर के निर्माण के साथ ही न्यायिक अधिकारियों के आवास के लिए भी जमीन की जरूरत है. जयपुर शहर में न्यायिक अधिकारियों के लिए केवल 80 आवास की ही सुविधा है. गौरतलब है कि पीआईएल में कहा था कि बनीपार्क कोर्ट परिसर में जगह की कमी है और आधारभूत सुविधाएं भी नहीं हैं. इससे अफसरों, वकीलों और पक्षकारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में भविष्य के लिए कोर्ट परिसर को किसी अन्य जगह पर शिफ्ट करने की जरूरत है.

जयपुर: शहर में नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन से जुड़े मामले में जेडीए ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में जानकारी दी. जेडीए ने कहा कि उन्होंने आदेश की पालना में नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए सीकर रोड पर गांव नींदड़ में 90 मीटर चौड़ी सड़क पर 100 बीघा और अजमेर रोड पर रिंग रोड के पास गांव पीपला भगतसिंह में खसरा संख्या 233 व 235 की पूरी जमीन को रिजर्व कर लिया है.

अदालत को अजमेर रोड स्थित जेडीए की वेस्ट वे हाइट्स योजना में भूमि की उपलब्धता की रिपोर्ट पेश की. अदालत ने जेडीए की ओर से पेश किए गए शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई 20 जनवरी 2025 को तय की है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह निर्देश अधिवक्ता दीनदयाल खंडेलवाल व धर्मेन्द्र मूलवानी की पीआईएल पर दिया.

पढे़ं. जयपुर के करतारपुरा नाले का पीटी सर्वे पेश करने के आदेश

पिछली सुनवाई पर खंडपीठ ने कहा था कि बनीपार्क के मौजूदा कोर्ट परिसर का निर्माण 5 बीघा जमीन में 1975 में किया था. यहां फिलहाल करीब 200 कोर्ट चल रहे हैं. यह अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली जगह है. अब कोर्ट परिसर के निर्माण के साथ ही न्यायिक अधिकारियों के आवास के लिए भी जमीन की जरूरत है. जयपुर शहर में न्यायिक अधिकारियों के लिए केवल 80 आवास की ही सुविधा है. गौरतलब है कि पीआईएल में कहा था कि बनीपार्क कोर्ट परिसर में जगह की कमी है और आधारभूत सुविधाएं भी नहीं हैं. इससे अफसरों, वकीलों और पक्षकारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में भविष्य के लिए कोर्ट परिसर को किसी अन्य जगह पर शिफ्ट करने की जरूरत है.

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