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कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा - special court for POCSO

जयपुर पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.

SENTENCED THE ACCUSED OF RAPING,  ACCUSED OF RAPING A MINOR
दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा. (ETV bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 27, 2024, 8:21 PM IST

जयपुरः जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पन्द्रह वर्षीय नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कृष्ण कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 27 वर्षीय इस अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने अपराध में सहयोग करने वाली पीड़िता की रिश्तेदार महिला को पांच साल की सजा और 75 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के भाई ने 6 जुलाई, 2021 को चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी छोटी बहन सुबह घर से लापता है. उसे आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन दिन बाद पीड़िता को सिरसा से बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना के दिन उसका पूर्व परिचित अभियुक्त ने फोन कर किसी जरूरी काम से जयपुर बुलाया.

पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले नाना को आजीवन कारावास - Jaipur POCSO court

इस पर वह जीप में बैठकर हवा महल, जयपुर पहुंची. यहां अभियुक्त उसकी महिला रिश्तेदार के घर ले गया. इसके बाद देर रात महिला रिश्तेदार और अभियुक्त सिंधी कैंप बस स्टैंड ले आए. यहां से अभियुक्त उसे सिरसा ले गया और दो दिन तक एक होटल में रखकर दुष्कर्म किया. वहीं, तीसरे दिन अभियुक्त उसे एक पार्किंग में छोड़ गया और थोड़ी देर बाद वहां उसके परिजन व पुलिस आ गई. दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीड़िता और उसके परिजनों ने उससे नाजायज राशि वसूलने के लिए झूठा मामला दर्ज कराया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त और पीड़िता की महिला रिश्तेदार को सजा सुनाई है.

जयपुरः जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पन्द्रह वर्षीय नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कृष्ण कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 27 वर्षीय इस अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने अपराध में सहयोग करने वाली पीड़िता की रिश्तेदार महिला को पांच साल की सजा और 75 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के भाई ने 6 जुलाई, 2021 को चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी छोटी बहन सुबह घर से लापता है. उसे आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन दिन बाद पीड़िता को सिरसा से बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना के दिन उसका पूर्व परिचित अभियुक्त ने फोन कर किसी जरूरी काम से जयपुर बुलाया.

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इस पर वह जीप में बैठकर हवा महल, जयपुर पहुंची. यहां अभियुक्त उसकी महिला रिश्तेदार के घर ले गया. इसके बाद देर रात महिला रिश्तेदार और अभियुक्त सिंधी कैंप बस स्टैंड ले आए. यहां से अभियुक्त उसे सिरसा ले गया और दो दिन तक एक होटल में रखकर दुष्कर्म किया. वहीं, तीसरे दिन अभियुक्त उसे एक पार्किंग में छोड़ गया और थोड़ी देर बाद वहां उसके परिजन व पुलिस आ गई. दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीड़िता और उसके परिजनों ने उससे नाजायज राशि वसूलने के लिए झूठा मामला दर्ज कराया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त और पीड़िता की महिला रिश्तेदार को सजा सुनाई है.

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