जयपुरः जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से शादी का वादा करके कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को पांच लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने को कहा है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त की ओर से किया गया अपराध न केवल पीड़िता, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ किया गया अपराध है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.
दो साल तक दिया झांसाः अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि घटना के संबंध में पीड़िता ने 9 सितंबर, 2014 को आदर्श नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया कि उसके मकान के पास आरोपी रहता है, ऐसे में उससे जान पहचान हो गई. आरोपी ने शादी की झांसा देकर दो साल तक संबंध बनाए. इस दौरान वह गर्भवती भी हो गई और उसने चार जून, 2014 को संतान को जन्म दिया.
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वादे से मुकरा आरोपीः अभियुक्त ने संतान को अपनाने से मना कर दिया और उससे शादी भी नहीं की. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने घटना को दोहराते हुए कहा कि डिलीवरी होने के बाद अभियुक्त ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया था. इस पर उसने थाने में रिपोर्ट दी थी. पुलिस के बुलाने पर आरोपी ने लिखकर दिया था कि वह एक माह में उससे शादी कर लेगा, लेकिन इसके बाद वह फरार हो गया. ऐसे में उसने पुलिस में दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराई थी.