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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त और सहयोगियों को उम्रकैद - Jaipur POCSO court

जयपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट मामले की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले और सहयोग करने वाले आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 6, 2024, 8:37 PM IST

POCSO COURT SENTENCED,  SENTENCED THE ACCUSED AND HIS ACCOMPLICES
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त और सहयोगियों को उम्रकैद. (Etv Bharat jaipur)

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शाहरुख कुरैशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, अपराध में अभियुक्त का सहयोग करने वाले अभियुक्त करतार और शिवराज को भी उम्रकैद की सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर कुल 8.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 24 मई 2021 को सांभर लेक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी अल सुबह से घर से गायब है. वह पीड़िता की तलाश के लिए शाहरुख के घर गए थे, लेकिन वह घर पर नहीं मिला. ऐसे में उसे शक है कि शाहरुख उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया है और करतार भी उनके साथ है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया.

पढ़ेंः नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले युवकों को आजीवन कारावास की सजा - Jaipur POCSO Court

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना से करीब तीन माह पहले उसकी शाहरुख से दोस्ती हुई थी और करतार व शिवराज उसके दोस्त थे. घटना की रात करीब एक बजे शाहरुख उसके घर आया और साथ चलने के लिए दबाव डाला. जब उसने जाने से मना किया तो अभियुक्त ने उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी. ऐसे में वह उसके साथ चली गई. रास्ते में उन्हें गाड़ी लेकर करतार मिल गया और तीनों शिवराज के खेत पर चले गए. यहां शाहरुख ने उसके साथ दुष्कर्म किया. दूसरे दिन पुलिस आ गई और सबको साथ लेकर चली गई. पीड़िता ने अदालत को यह भी बताया कि शाहरुख के अलावा दोनों अभियुक्तों ने उससे सिर्फ छेड़छाड़ की थी. पीड़िता के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाई है.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शाहरुख कुरैशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, अपराध में अभियुक्त का सहयोग करने वाले अभियुक्त करतार और शिवराज को भी उम्रकैद की सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर कुल 8.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 24 मई 2021 को सांभर लेक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी अल सुबह से घर से गायब है. वह पीड़िता की तलाश के लिए शाहरुख के घर गए थे, लेकिन वह घर पर नहीं मिला. ऐसे में उसे शक है कि शाहरुख उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया है और करतार भी उनके साथ है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया.

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सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना से करीब तीन माह पहले उसकी शाहरुख से दोस्ती हुई थी और करतार व शिवराज उसके दोस्त थे. घटना की रात करीब एक बजे शाहरुख उसके घर आया और साथ चलने के लिए दबाव डाला. जब उसने जाने से मना किया तो अभियुक्त ने उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी. ऐसे में वह उसके साथ चली गई. रास्ते में उन्हें गाड़ी लेकर करतार मिल गया और तीनों शिवराज के खेत पर चले गए. यहां शाहरुख ने उसके साथ दुष्कर्म किया. दूसरे दिन पुलिस आ गई और सबको साथ लेकर चली गई. पीड़िता ने अदालत को यह भी बताया कि शाहरुख के अलावा दोनों अभियुक्तों ने उससे सिर्फ छेड़छाड़ की थी. पीड़िता के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाई है.

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