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युवती की हत्या करने के अभियुक्त को उम्रकैद - Jaipur Court Verdict

Girl Murder Case, युवती की हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. जयपुर मेट्रो-प्रथम की डीजे कोर्ट ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा दी है. यहां जानिए पूरा मामला...

Jaipur Metropolitan District Court
जयपुर महानगर जिला न्यायालय (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 12, 2024, 7:24 PM IST

जयपुर. राजस्था की जयपुर मेट्रो-प्रथम की डीजे कोर्ट ने जनवरी 2023 में मालवीय नगर इलाके मे युवती का गला दबाकर हत्या करने के अभियुक्त टोडाभीम निवासी विजय सिंह मीना को उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. डीजे नंदिनी व्यास ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने ही मफलर से गला घाेंटकर मृतका चांदनी की हत्या की है. मृतका की हत्या से पहले अभियुक्त उसके साथ ही कमरे में भी मौजूद रहा था. वहीं, सबूतों से भी यह साबित है कि अभियुक्त ने ही उसकी हत्या की है.

लोक अभियोजक लियाकत खान ने बताया कि मृतका के पिता ने जवाहर सर्किल पुलिस थाने में 2 जनवरी 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी पत्नी व बेटी के साथ मालवीय नगर इलाके में रहते हैं. वे अपने पत्नी के साथ घर से बाहर गए थे और बेटी घर पर ही थी. इस दौरान शाम 6 बजे बेटी का फोन आया कि वह खुद के कमरे में है और उनका परिचित विजय सिंह बाहर बैठा है.

पढे़ं : नाबालिग से छेड़छाड़ और वीडियो वायरल करने के दोषियों को सजा, कोर्ट ने लगाया 5.40 लाख का जुर्माना - Punishment for rape convicts

उसके बाद उसने फोन काट दिया. वे शाम 7.30 बजे वापस आए और बेटी को फोन किया तो उसने उठाया नहीं. घर का गेट अंदर से बंद होने पर उन्होंने उसे तोड़ा और बेटी के कमरे में जाकर उसे मृत पाया और विजय सिंह भी वहीं बिस्तर पर था और अचेतावस्था में था. रिपोर्ट में कहा कि विजय सिंह ने ही उनकी बेटी की हत्या की है. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की. अभियोजन की ओर से 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए. कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई.

जयपुर. राजस्था की जयपुर मेट्रो-प्रथम की डीजे कोर्ट ने जनवरी 2023 में मालवीय नगर इलाके मे युवती का गला दबाकर हत्या करने के अभियुक्त टोडाभीम निवासी विजय सिंह मीना को उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. डीजे नंदिनी व्यास ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने ही मफलर से गला घाेंटकर मृतका चांदनी की हत्या की है. मृतका की हत्या से पहले अभियुक्त उसके साथ ही कमरे में भी मौजूद रहा था. वहीं, सबूतों से भी यह साबित है कि अभियुक्त ने ही उसकी हत्या की है.

लोक अभियोजक लियाकत खान ने बताया कि मृतका के पिता ने जवाहर सर्किल पुलिस थाने में 2 जनवरी 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी पत्नी व बेटी के साथ मालवीय नगर इलाके में रहते हैं. वे अपने पत्नी के साथ घर से बाहर गए थे और बेटी घर पर ही थी. इस दौरान शाम 6 बजे बेटी का फोन आया कि वह खुद के कमरे में है और उनका परिचित विजय सिंह बाहर बैठा है.

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उसके बाद उसने फोन काट दिया. वे शाम 7.30 बजे वापस आए और बेटी को फोन किया तो उसने उठाया नहीं. घर का गेट अंदर से बंद होने पर उन्होंने उसे तोड़ा और बेटी के कमरे में जाकर उसे मृत पाया और विजय सिंह भी वहीं बिस्तर पर था और अचेतावस्था में था. रिपोर्ट में कहा कि विजय सिंह ने ही उनकी बेटी की हत्या की है. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की. अभियोजन की ओर से 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए. कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई.

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