जयपुर. राजस्था की जयपुर मेट्रो-प्रथम की डीजे कोर्ट ने जनवरी 2023 में मालवीय नगर इलाके मे युवती का गला दबाकर हत्या करने के अभियुक्त टोडाभीम निवासी विजय सिंह मीना को उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. डीजे नंदिनी व्यास ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने ही मफलर से गला घाेंटकर मृतका चांदनी की हत्या की है. मृतका की हत्या से पहले अभियुक्त उसके साथ ही कमरे में भी मौजूद रहा था. वहीं, सबूतों से भी यह साबित है कि अभियुक्त ने ही उसकी हत्या की है.
लोक अभियोजक लियाकत खान ने बताया कि मृतका के पिता ने जवाहर सर्किल पुलिस थाने में 2 जनवरी 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी पत्नी व बेटी के साथ मालवीय नगर इलाके में रहते हैं. वे अपने पत्नी के साथ घर से बाहर गए थे और बेटी घर पर ही थी. इस दौरान शाम 6 बजे बेटी का फोन आया कि वह खुद के कमरे में है और उनका परिचित विजय सिंह बाहर बैठा है.
उसके बाद उसने फोन काट दिया. वे शाम 7.30 बजे वापस आए और बेटी को फोन किया तो उसने उठाया नहीं. घर का गेट अंदर से बंद होने पर उन्होंने उसे तोड़ा और बेटी के कमरे में जाकर उसे मृत पाया और विजय सिंह भी वहीं बिस्तर पर था और अचेतावस्था में था. रिपोर्ट में कहा कि विजय सिंह ने ही उनकी बेटी की हत्या की है. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की. अभियोजन की ओर से 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए. कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई.