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बीमित वाहन का रिपेयर खर्चा नहीं दिया, बीमा कंपनी पर लगाया 55 हजार रुपये हर्जाना - Consumer Commission

Insurance Company Fined, बीमित वाहन का रिपेयर खर्चा नहीं देने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी पर 55 हजार रुपये हर्जाना लगाया. यहां जानिए पूरा मामला...

District Consumer Commission
जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 2, 2024, 7:44 PM IST

जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने बीमित बोलेरो पिकअप के एक्सीडेंट होने पर उसके रिपेयर का खर्चा नहीं देने पर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 55 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. वहीं, कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह सर्वेयर की ओर से तय की गई 1,37,213 रुपये का एक माह में परिवादी को भुगतान करे.

आयोग ने कहा कि बीमा अवधि के दौरान ही बीमित वाहन का ट्रेक्टर-ट्रॉली की लापरवाही से अचानक एक्सीडेंट हुआ है और सर्वेयर ने भी उसकी रिपेयर का खर्चा बताया है. ऐसे में बीमा कंपनी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती है. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश मंगलचंद जाट के परिवाद पर दिए.

पढ़ें : विज्ञापन वाले कैरी बैग के वसूले पैसे, शॉपर्स स्टॉप पर 6500 हजार का हर्जाना - Shoppers Stop fined Rs 6500

परिवाद में अधिवक्ता आरपी कुमावत ने बताया कि परिवादी ने विपक्षी इंश्योरेंस कंपनी से अपने पिकअप वाहन का 24533 रुपये प्रीमियम देकर 24 नवंबर 2014 से 23 नवंबर 2015 तक की अवधि के लिए बीमा करवाया था. इस दौरान 15 जुलाई 2015 को कोटा से जयपुर लौटते समय वाहन का टोंक जिले में एक ट्रेक्टर-ट्रॉली की लापरवाही से एक्सीडेंट हो गया और उसमें वाहन मालिक मंगलचंद के गंभीर व चालक सुरेन्द्र के मामूली चोट आई.

एक्सीडेंट के बाद उन्होंने वाहन को वर्कशॉप में 45 दिनों तक छोडा, लेकिन उसे सही नहीं किया. जिस पर सर्वेयर ने उन्हें वाहन को निजी तौर पर रिपेयर करवाने और इसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी की ओर से दिए जाने की बात कही. उन्होंने रिपेयर के बाद 3.53 लाख रुपये का क्लेम किया, जिसे बीमा कंपनी ने पॉलिसी की शर्तों का हवाला देकर देने से इनकार कर दिया. इसे परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए रिपेयर राशि को हर्जा-खर्चा सहित दिलवाए जाने का आग्रह किया.

जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने बीमित बोलेरो पिकअप के एक्सीडेंट होने पर उसके रिपेयर का खर्चा नहीं देने पर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 55 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. वहीं, कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह सर्वेयर की ओर से तय की गई 1,37,213 रुपये का एक माह में परिवादी को भुगतान करे.

आयोग ने कहा कि बीमा अवधि के दौरान ही बीमित वाहन का ट्रेक्टर-ट्रॉली की लापरवाही से अचानक एक्सीडेंट हुआ है और सर्वेयर ने भी उसकी रिपेयर का खर्चा बताया है. ऐसे में बीमा कंपनी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती है. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश मंगलचंद जाट के परिवाद पर दिए.

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परिवाद में अधिवक्ता आरपी कुमावत ने बताया कि परिवादी ने विपक्षी इंश्योरेंस कंपनी से अपने पिकअप वाहन का 24533 रुपये प्रीमियम देकर 24 नवंबर 2014 से 23 नवंबर 2015 तक की अवधि के लिए बीमा करवाया था. इस दौरान 15 जुलाई 2015 को कोटा से जयपुर लौटते समय वाहन का टोंक जिले में एक ट्रेक्टर-ट्रॉली की लापरवाही से एक्सीडेंट हो गया और उसमें वाहन मालिक मंगलचंद के गंभीर व चालक सुरेन्द्र के मामूली चोट आई.

एक्सीडेंट के बाद उन्होंने वाहन को वर्कशॉप में 45 दिनों तक छोडा, लेकिन उसे सही नहीं किया. जिस पर सर्वेयर ने उन्हें वाहन को निजी तौर पर रिपेयर करवाने और इसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी की ओर से दिए जाने की बात कही. उन्होंने रिपेयर के बाद 3.53 लाख रुपये का क्लेम किया, जिसे बीमा कंपनी ने पॉलिसी की शर्तों का हवाला देकर देने से इनकार कर दिया. इसे परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए रिपेयर राशि को हर्जा-खर्चा सहित दिलवाए जाने का आग्रह किया.

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