जयपुर : उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में देवस्थान विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत जयपुर जिला कलेक्टर को मंदिर ठिकाना गलता जी का प्रशासक नियुक्त किया गया है. जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने मंदिर ठिकाना गलता जी की समस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सहायतार्थ प्रबंधन एवं संचालन समिति का गठन किया है.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (तृतीय) की अध्यक्षता में गठित प्रबंधन एवं संचालन समिति में उपखण्ड अधिकारी-जयपुर प्रथम एवं कोषाधिकारी (शहर), जयपुर को सदस्य एवं सहायक आयुक्त (द्वितीय), देवस्थान विभाग को सदस्य सचिव बनाया गया है. जिला कलेक्टर ने बताया कि उच्च न्यायालय ने मंदिर ठिकाना गलता जी के महंत अवधेशाचार्य की नियुक्ति को अवैध घोषित करते हुए मंदिर ठिकाना गलता जी एवं उसकी समस्त परिसंपत्तियों का प्रबंधन एवं संचालन राज्य सरकार एवं देवस्थान विभाग को करने के निर्देश दिए थे.
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कोर्ट ने अवधेशाचार्य की नियुक्ति रद्द की : प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि इन निर्देशों की अनुपालना में प्रबंधन एवं संचालन समिति को निर्देशित किया गया है कि मंदिर ठिकाना गलता जी की समस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें. साथ ही यह समिति मासिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेगी. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में मंदिर ठिकाना गलता जी की समस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था अविलम्ब सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं. बता दें कि दो दिन पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने गलता पीठ को लेकर एक बड़ा फैसला दिया था और गलता पीठ के महंत पद पर अवधेशाचार्य की नियुक्ति रद्द कर दी थी.