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कलेक्टर गलता पीठ के प्रशासक नियुक्त, संचालन एवं प्रबंधन समिति का हुआ गठन - Galta Ji Temple

राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से गलता पीठ के महंत पद पर अवधेशाचार्य की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी. इसके बाद जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने मंदिर ठिकाना गलता जी की समस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सहायतार्थ प्रबंधन एवं संचालन समिति का गठन किया है.

जयपुर कलेक्टर गलता पीठ के प्रशासक नियुक्त
जयपुर कलेक्टर गलता पीठ के प्रशासक नियुक्त (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 24, 2024, 8:35 PM IST

जयपुर : उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में देवस्थान विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत जयपुर जिला कलेक्टर को मंदिर ठिकाना गलता जी का प्रशासक नियुक्त किया गया है. जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने मंदिर ठिकाना गलता जी की समस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सहायतार्थ प्रबंधन एवं संचालन समिति का गठन किया है.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (तृतीय) की अध्यक्षता में गठित प्रबंधन एवं संचालन समिति में उपखण्ड अधिकारी-जयपुर प्रथम एवं कोषाधिकारी (शहर), जयपुर को सदस्य एवं सहायक आयुक्त (द्वितीय), देवस्थान विभाग को सदस्य सचिव बनाया गया है. जिला कलेक्टर ने बताया कि उच्च न्यायालय ने मंदिर ठिकाना गलता जी के महंत अवधेशाचार्य की नियुक्ति को अवैध घोषित करते हुए मंदिर ठिकाना गलता जी एवं उसकी समस्त परिसंपत्तियों का प्रबंधन एवं संचालन राज्य सरकार एवं देवस्थान विभाग को करने के निर्देश दिए थे.

इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने गलता पीठ के महंत अवधेशाचार्य की नियुक्ति को किया रद्द, दिए ये निर्देश - Rajasthan High Court

कोर्ट ने अवधेशाचार्य की नियुक्ति रद्द की : प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि इन निर्देशों की अनुपालना में प्रबंधन एवं संचालन समिति को निर्देशित किया गया है कि मंदिर ठिकाना गलता जी की समस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें. साथ ही यह समिति मासिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेगी. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में मंदिर ठिकाना गलता जी की समस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था अविलम्ब सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं. बता दें कि दो दिन पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने गलता पीठ को लेकर एक बड़ा फैसला दिया था और गलता पीठ के महंत पद पर अवधेशाचार्य की नियुक्ति रद्द कर दी थी.

जयपुर : उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में देवस्थान विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत जयपुर जिला कलेक्टर को मंदिर ठिकाना गलता जी का प्रशासक नियुक्त किया गया है. जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने मंदिर ठिकाना गलता जी की समस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सहायतार्थ प्रबंधन एवं संचालन समिति का गठन किया है.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (तृतीय) की अध्यक्षता में गठित प्रबंधन एवं संचालन समिति में उपखण्ड अधिकारी-जयपुर प्रथम एवं कोषाधिकारी (शहर), जयपुर को सदस्य एवं सहायक आयुक्त (द्वितीय), देवस्थान विभाग को सदस्य सचिव बनाया गया है. जिला कलेक्टर ने बताया कि उच्च न्यायालय ने मंदिर ठिकाना गलता जी के महंत अवधेशाचार्य की नियुक्ति को अवैध घोषित करते हुए मंदिर ठिकाना गलता जी एवं उसकी समस्त परिसंपत्तियों का प्रबंधन एवं संचालन राज्य सरकार एवं देवस्थान विभाग को करने के निर्देश दिए थे.

इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने गलता पीठ के महंत अवधेशाचार्य की नियुक्ति को किया रद्द, दिए ये निर्देश - Rajasthan High Court

कोर्ट ने अवधेशाचार्य की नियुक्ति रद्द की : प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि इन निर्देशों की अनुपालना में प्रबंधन एवं संचालन समिति को निर्देशित किया गया है कि मंदिर ठिकाना गलता जी की समस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें. साथ ही यह समिति मासिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेगी. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में मंदिर ठिकाना गलता जी की समस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था अविलम्ब सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं. बता दें कि दो दिन पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने गलता पीठ को लेकर एक बड़ा फैसला दिया था और गलता पीठ के महंत पद पर अवधेशाचार्य की नियुक्ति रद्द कर दी थी.

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