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जबलपुर में ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ की हत्या व लूट के मामले में सजा का ऐलान, जानिए- क्या है पूरा मामला

Murder Case of JD Health : जबलपुर जिला अदालत ने ज्वाइंट डायरेक्टर की हत्या व लूट के मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई. आरोपी बिजलीकर्मी बनकर घर में घुसे थे.

Jabalpur murder of Joint Director Health
ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ की हत्या व लूट के मामले में सजा का ऐलान
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 27, 2024, 12:19 PM IST

जबलपुर। मामले के अनुसार जबलपुर में लूट के लिए दो नकाबपोश युवक बिजली कंपनी के कर्मी बनकर ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ के घर में घुसे थे. चेहरे से कपड़ा गिरने के कारण युवकों ने ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ की हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने हत्या के आरोप में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. दूसरे आरोपी को दस साल की सजा दी है.

बिजली कर्मी बनकर घर में घुसे

अभियोजन की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि हेल्थ विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर पदस्थ सलातुल्लाह कृतिका अपार्टमेंट सेंट नार्बड बिसहा में रहते थे. उनके घर में 12 जून 2018 की शाम सवा सात बजे दो युवक आये और खुद को बिजली कंपनी का कर्मचारी बताते हुए दरवाजा खुलवाया. इसके बाद आरोपियों ने उनकी पत्नी आयशा की गर्दन पर चाकू अड़ा दिया और गले से सोने की चेन खींच ली और उनके पति सलातुल्लाह से कहा कि रुपये कहां हैं. बैंक से लाई रकम कहां रखी है.

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पहचान उजागर होने पर रेत दिया गला

अभियोजन के न्यायालय को बताया कि इस दौरान आरोपी का नकाब चेहरे से गिर गया. आरोपी को डॉ सफातुल्हाल ने पहचान लिया. इसके बाद आरोपियों ने चाकू से सलातुल्लाह का गला रेत दिया और छाती, पीठ सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चाकू से दनादन वार कर उनकी हत्या कर दी. आरोपियों ने मृतक की पत्नी आयशा, बेटी शैफी व नातिन शब्बीर को बाथरूम में ले जाकर बंद कर दिया और घर की अलमारी से जेवर व अन्य सामग्री लेकर फरार हो गये. सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी राजेन्द्र मालवीय को आजीवन कारावास तथा पवन विश्वकर्मा को दस साल की सजा से दंडित किया. शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन ने पक्ष रखा.

जबलपुर। मामले के अनुसार जबलपुर में लूट के लिए दो नकाबपोश युवक बिजली कंपनी के कर्मी बनकर ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ के घर में घुसे थे. चेहरे से कपड़ा गिरने के कारण युवकों ने ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ की हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने हत्या के आरोप में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. दूसरे आरोपी को दस साल की सजा दी है.

बिजली कर्मी बनकर घर में घुसे

अभियोजन की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि हेल्थ विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर पदस्थ सलातुल्लाह कृतिका अपार्टमेंट सेंट नार्बड बिसहा में रहते थे. उनके घर में 12 जून 2018 की शाम सवा सात बजे दो युवक आये और खुद को बिजली कंपनी का कर्मचारी बताते हुए दरवाजा खुलवाया. इसके बाद आरोपियों ने उनकी पत्नी आयशा की गर्दन पर चाकू अड़ा दिया और गले से सोने की चेन खींच ली और उनके पति सलातुल्लाह से कहा कि रुपये कहां हैं. बैंक से लाई रकम कहां रखी है.

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पहचान उजागर होने पर रेत दिया गला

अभियोजन के न्यायालय को बताया कि इस दौरान आरोपी का नकाब चेहरे से गिर गया. आरोपी को डॉ सफातुल्हाल ने पहचान लिया. इसके बाद आरोपियों ने चाकू से सलातुल्लाह का गला रेत दिया और छाती, पीठ सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चाकू से दनादन वार कर उनकी हत्या कर दी. आरोपियों ने मृतक की पत्नी आयशा, बेटी शैफी व नातिन शब्बीर को बाथरूम में ले जाकर बंद कर दिया और घर की अलमारी से जेवर व अन्य सामग्री लेकर फरार हो गये. सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी राजेन्द्र मालवीय को आजीवन कारावास तथा पवन विश्वकर्मा को दस साल की सजा से दंडित किया. शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन ने पक्ष रखा.

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