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शिवराज सिंह, वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह का जमानती वारंट रद्द करवाने आ रहे कपिल सिब्बल, टेंशन फुल - Vivek Tankha Defamation Case

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : 3 hours ago

Updated : 1 hours ago

विवेक तंखा द्वारा दायर आपराधिक अवमानना के मामले में शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है. दरअसल, बीजेपी के तीनों दिग्गज नेताओं के खिलाफ जारी जमानती वारंट पर शनिवार 21 सितंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. खास बात ये है कि इस मामले में कपिल सिब्बल की एंट्री हो गई है.

Vivek Tankha Defamation Case
बढ़ सकती हैं शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह की मुश्किलें (Etv Bharat)

जबलपुर : राज्यसभा सांसद विवेक तंखा द्वारा आपराधिक अवमानना के मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को पिछली सुनवाई में विशेष जमानती वारंट जारी किया गया था. हाईकोर्ट द्वारा वारंट पर रोक लगाए जाने के बाद अब इस आदेश को चुनौती देने के लिए विवेक तंखा ने एक आवेदन पेश किया है, जिसकी सुनवाई आज 21 सितंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में होगी. वहीं विवेक तंखा की और से पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जबलपुर आ रहे हैं.

ओबीसी आरक्षण से जुड़ा है मामला

दरअसल, विवेक तंखा द्वारा दायर याचिका के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जब ओबीसी आरक्षण की सुनवाई चल रही थी, उस दौरान एडवोकेट विवेक तंखा भी उसे मामले में पैरवी कर रहे थे. कथित तौर पर उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में यह प्रचार किया कि शिवराज सिंह तो ओबीसी आरक्षण दिलवाना चाहते थे लेकिन कांग्रेस नेता विवेक तंखा की वजह से अन्य पिछड़ा वर्ग को यह आरक्षण नहीं मिल पाया.

Mp highcourt on Shivraj Vd Sharma Bhupendra singh
21 सितंबर को हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई (Etv Bharat)

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RSS के पॉलिटिकल कनेक्शन पर विवेक तन्खा का बड़ा सवाल, कहा-बीजेपी कनेक्शन को लेकर संघ दे शपथ पत्र

विवेक तंखा ने भेजा था मानहानि का नोटिस

याचिका के मुताबिक अपने खिलाफ गलत बयानबाजी को लेकर राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा था. विवेक तंखा का कहना है कि यह बयान पूरी तरह गलत था और इससे उनकी मानहानि हुई है. इसलिए इन तीनों नेताओं के खिलाफ उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में आपराधिक अवमानना का मुकदमा दर्ज करवाया था.

जबलपुर : राज्यसभा सांसद विवेक तंखा द्वारा आपराधिक अवमानना के मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को पिछली सुनवाई में विशेष जमानती वारंट जारी किया गया था. हाईकोर्ट द्वारा वारंट पर रोक लगाए जाने के बाद अब इस आदेश को चुनौती देने के लिए विवेक तंखा ने एक आवेदन पेश किया है, जिसकी सुनवाई आज 21 सितंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में होगी. वहीं विवेक तंखा की और से पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जबलपुर आ रहे हैं.

ओबीसी आरक्षण से जुड़ा है मामला

दरअसल, विवेक तंखा द्वारा दायर याचिका के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जब ओबीसी आरक्षण की सुनवाई चल रही थी, उस दौरान एडवोकेट विवेक तंखा भी उसे मामले में पैरवी कर रहे थे. कथित तौर पर उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में यह प्रचार किया कि शिवराज सिंह तो ओबीसी आरक्षण दिलवाना चाहते थे लेकिन कांग्रेस नेता विवेक तंखा की वजह से अन्य पिछड़ा वर्ग को यह आरक्षण नहीं मिल पाया.

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याचिका के मुताबिक अपने खिलाफ गलत बयानबाजी को लेकर राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा था. विवेक तंखा का कहना है कि यह बयान पूरी तरह गलत था और इससे उनकी मानहानि हुई है. इसलिए इन तीनों नेताओं के खिलाफ उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में आपराधिक अवमानना का मुकदमा दर्ज करवाया था.

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