जबलपुर। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा को जबलपुर हाईकोर्ट ने आंशिक राहत दी है. जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने कान्हा नेशनल पार्क के पास स्थित जमीन का स्पॉट निरीक्षण करने के आदेश दिये हैं. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि बालाघाट के बैहर के एसडीओ राजस्व पंद्रह दिन के भीतर स्पॉट निरीक्षण करें. स्पॉट निरीक्षण की रिपोर्ट आने के 15 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस पर अंतिम निर्णय लें.
बैहर एसडीओ ने जारी किया था शो-कॉज नोटिस
यह है मामला, 18 जून 2024 का है, जब एसडीओ बैहर द्वारा रणदीप हुड्डा को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया. जिसमें आरोप था कि वे बिना शासकीय अनुमति के जमीन पर निर्माण कर रहे हैं. नोटिस में कहा गया कि रणदीप तत्काल निर्माण रोक दें और 19 जून को सभी दस्तावेज लेकर राजस्व अधिकारियों के सामने हाजिर हों. ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जायेगी. रणदीप हुड्डा ने एसडीओ के नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
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कोर्ट ने रणदीप हुड्डा को दी आंशिक राहत
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि 'रणदीप ने जमीन पर कोई निर्माण नहीं किया है. वह एक अभिनेता हैं, इसलिये अधिकारियों ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई शुरू की है. उन्होंने तर्क दिया कि जिस रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया गया, वह याचिकाकर्ता को उपलब्ध भी नहीं कराई गई है.' वहीं कोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा कि स्पॉट निरीक्षण के दौरान याचिकाकर्ता या उनके प्रतिनिधि भी वहां मौजूद रहें और ऐसा नहीं होने पर उनका अधिकार समाप्त हो जायेगा.