जबलपुर। फिक्स्ड डिपॉजिट फर्जीवाड़ा मामले में दतिया के कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. राजेन्द्र भारती ने ट्रायल कोर्ट में लंबित प्रकरण में दो गवाहों की दोबारा गवाही कराने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि ट्रायल के दौरान गवाहों को क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्याप्त अवसर दिया गया था. गवाहों से पर्याप्त प्रश्न पूछ लिए गए हैं, इसलिए दोबारा गवाही की अनुमति नहीं दी जा सकती.
ट्रायल कोर्ट ने खारिज किया था आवेदन
फिक्स्ड डिपॉजिट फर्जीवाड़े केस की सुनवाई के दौरान दो गवाहों की गवाही ट्रायल कोर्ट में हुई थी. इस दौरान दोनों गवाहों का क्राॅस एग्जामिनेशन भी हुआ था. विधायक राजेन्द्र भारती ने दोनों गवाहों की दोबारा गवाही तथा क्राॅस एग्जामिनेशन के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था. ट्रायल कोर्ट ने उनका आवेदन खारिज कर दिया था. जिसके बाद विधायक ने हाईकोर्ट की शरण ली थी. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भी याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को विधि संगत करार दिया है.
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फिक्स्ड डिपॉजिट फर्जीवाड़ा मामला
विधायक राजेन्द्र भारती पर आरोप है कि जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक दतिया में बतौर अध्यक्ष रहते हुए स्वयं, पत्नी और अन्य के नाम कुछ एफडी बनवाई थीं. उन्होने फर्जीवाड़ा करते हुए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर उन एफडी को रिन्यू करा लिया. बाद में बैंक बंद हो गया, लेकिन उन्होंने पैसा निकाल लिया. वर्ष 2015 में तत्कालीन बैंक मैनेजर ने राजेन्द्र भारती के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में परिवाद दायर किया था. यही मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है.