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आप नेता ने धीरेंद्र शास्त्री पर की ऐसी टिप्पणी, मच गया बवाल, बागेश्वर सरकार के शिष्य ने दर्ज करा दी FIR - AAP Leader On Bageshwar Sarkar

बागेश्वर सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी. जिसके बाद बागेश्वर सरकार के एक शिष्य ने आप नेता के खिलाफ जबलपुर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है.

AAP LEADER ON BAGESHWAR SARKAR
आप नेता ने धीरेंद्र शास्त्री पर की ऐसी टिप्पणी (DHIRENDRA SHASTRI X Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 5, 2024, 4:38 PM IST

जबलपुर: देश और मध्य प्रदेश में बागेश्वर सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आए दिन सुर्खियों में रहते हैं. कभी अपने दरबार, कभी अपने भक्तों को लेकर तो कभी अपने बयानों को लेकर वे चर्चाओं में बने रहते हैं. एक बार फिर बागेश्वर सरकार खबरों में हैं. आम आदमी पार्टी के नेता राजेश कुमार वर्मा ने सोशल मीडिया पर धीरेंद्र शास्त्री को लेकर कुछ टिप्पणी कर दी. जिसके बाद उनके एक शिष्य ने आप नेता के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी.

बागेश्वर सरकार के शिष्य ने दर्ज करा दी FIR (ETV Bharat)

आप नेता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप

दरअसल, जबलपुर के पनागर थाने में दीपांशु नामदेव ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है. इसके आधार पर पनागर पुलिस ने राजेश कुमार वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. दीपांशु नामदेव ने राजेश कुमार वर्मा की एक पोस्ट को आधार बनाकर यह शिकायत की थी. उन्होंने पुलिस को बताया कि आप प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा ने उनके गुरु धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक बातें सोशल मीडिया पर लिखी है.

धीरेंद्र शास्त्री पर आप नेता की टिप्पणी

दीपांशु नामदेव ने बताया कि सोशल मीडिया पर आम नेता ने धीरेंद्र शास्त्री पर शराब पानी का आरोप लगाया है. राजेश कुमार वर्मा ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह यह बताना चाह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री ने शराब पी रखी है. दीपांशु नामदेव का कहना है कि यह पूरी तरह से गलत है. वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है. जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उनके गुरु ने किसी नशे का सेवन किया है.' पनागर पुलिस ने राजेश कुमार मिश्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 और 299 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि 'इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ धारा 302 और 299 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.' पनागर पुलिस ने राजेश कुमार वर्मा की तलाश शुरू कर दी है.

यहां पढ़ें...

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क्या है धारा 302 और 299

बता दें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 302 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जान-बूझकर शब्दों का इस्तेमाल करने से जुड़ी है. वहीं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 के मुताबिक, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना अपराध है, इससे जुड़ी है.

जबलपुर: देश और मध्य प्रदेश में बागेश्वर सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आए दिन सुर्खियों में रहते हैं. कभी अपने दरबार, कभी अपने भक्तों को लेकर तो कभी अपने बयानों को लेकर वे चर्चाओं में बने रहते हैं. एक बार फिर बागेश्वर सरकार खबरों में हैं. आम आदमी पार्टी के नेता राजेश कुमार वर्मा ने सोशल मीडिया पर धीरेंद्र शास्त्री को लेकर कुछ टिप्पणी कर दी. जिसके बाद उनके एक शिष्य ने आप नेता के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी.

बागेश्वर सरकार के शिष्य ने दर्ज करा दी FIR (ETV Bharat)

आप नेता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप

दरअसल, जबलपुर के पनागर थाने में दीपांशु नामदेव ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है. इसके आधार पर पनागर पुलिस ने राजेश कुमार वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. दीपांशु नामदेव ने राजेश कुमार वर्मा की एक पोस्ट को आधार बनाकर यह शिकायत की थी. उन्होंने पुलिस को बताया कि आप प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा ने उनके गुरु धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक बातें सोशल मीडिया पर लिखी है.

धीरेंद्र शास्त्री पर आप नेता की टिप्पणी

दीपांशु नामदेव ने बताया कि सोशल मीडिया पर आम नेता ने धीरेंद्र शास्त्री पर शराब पानी का आरोप लगाया है. राजेश कुमार वर्मा ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह यह बताना चाह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री ने शराब पी रखी है. दीपांशु नामदेव का कहना है कि यह पूरी तरह से गलत है. वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है. जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उनके गुरु ने किसी नशे का सेवन किया है.' पनागर पुलिस ने राजेश कुमार मिश्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 और 299 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि 'इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ धारा 302 और 299 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.' पनागर पुलिस ने राजेश कुमार वर्मा की तलाश शुरू कर दी है.

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क्या है धारा 302 और 299

बता दें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 302 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जान-बूझकर शब्दों का इस्तेमाल करने से जुड़ी है. वहीं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 के मुताबिक, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना अपराध है, इससे जुड़ी है.

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