इंदौर। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अब रात 12 बजे तक शराब के ठेकों को बंद करने का आदेश जारी हो गया है. जिला आबकारी विभाग ने शहर के सभी ठेका संचालकों की मीटिंग बुलाकर उन्हें यह आदेश सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. विभाग ने ठेका संचालकों को निर्देश के साथ सख्त चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी ठेका रात 12 बजे के बाद खुला पाया जायेगा तो उसका लाइसेंस तुरंत निरस्त कर दिया जायेगा.
रात 12 बजे खुले रहेंगे ठेके
मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में तेजी से शराब खोरी और नशाखोरी के मामले सामने आये हैं. रात में शराब के नशे में धुत शराबी सड़कों पर उल्टी-सीधी हरकते करते हैं. जिसकी वजह से अपराध की संभावना बढ़ जाती है. नशाखोरी के कई वीडियो वायरल होने के बाद राज्य अबकारी विभाग सकते में आया और जिला अबकारी विभाग से इस मामले में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसके बाद जिला अबकारी विभाग ने देर रात चलने वाले बीयर बार और शराब के ठेकों पर लगाम लगाने के लिए इंदौर जिले के आबकारी सहायक आयुक्त मनीष खरे ने सभी ठेका संचालकों की एक मीटिंग बुलाई. अबकारी विभाग ने ठेका संचालकों को रात में 12 बजे तक ही बार, बीयर बार और शराब के ठेकों को खुला रखने का निर्देश दिया.
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आदेश न मानने वालों का लाइसेंस होगा निरस्त
अबकारी विभाग ने निर्देश के अलावा विभाग ने संचालकों को सख्त चेतावनी भी दी है कि आदेश न मानने वालों का लाइसेंस तुरंत निरस्त कर दिया जायेगा. आबकारी विभाग के मुताबिक कुछ बार संचालकों की शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की जा रही है. आबकारी के सहायक आयुक्त मनीष खरे ने बताया कि 'रात 12 बजे के बाद भी शराब परोसे जाने के कारण बीते दिनों जिम खाना क्लब और टीडीएस पर कार्रवाई की गई थी. जो आगे भी जारी रहेगी'. उन्होंने कहा कि 'इंदौर के कई बीयर बार रात में 12 बजे के बाद भी संचालित होते हैं. इसके कारण कई बार पुलिस को भी मैदान संभालना पड़ता है. अब जबकि राज्य शासन के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने भी बार संचालकों के लिए रात 12 बजे का समय तय कर दिया है, तो हर स्थिति में इस आदेश का पालन कराया जाएगा'