इंदौर। जिले समेत प्रदेश के निजी स्कूलों में अभिभावकों के साथ कॉपी किताब और ड्रेस के नाम पर होने वाली लूट पर अब लगाम लगाने की तैयारी हो गई है. इंदौर में ऐसी ही गतिविधियों में लिप्त शहर के दो स्कूलों पर दो-दो लाख रुपए का अर्थ दंड किया गया है. यह पहला मौका है जब स्कूलों से कॉपी किताबें ड्रेस बेचने पर निजी स्कूलों के खिलाफ अर्थ दंड किया गया है.
किताब-कॉपी व ड्रेस बेचने वाले स्कूलों पर हुई कार्रवाई
इंदौर में ड्रेस तथा कॉपी-किताबों के संबंध में प्रायवेट स्कूलों की मोनोपॉली समाप्त करने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने इस तरह की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए एक समिति का गठन किया था. स्कूल शिक्षा विभाग की समिति की रिपोर्ट पर इंदौर जिला प्रशासन ने नारायणा-ई टेक्नो स्कूल एवं ज्ञान कार्निवाल पर अर्थ दंड की कार्रवाई की गई है.
निरीक्षण दल ने जब्त की किताब-कॉपियां
यह कार्रवाई मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमयन) अधिनियम 2020 के तहत की गई है. उक्त प्रकरणों में प्राप्त शिकायत की जांच में पाया गया कि नारायणा-ई टेक्नो स्कूल इंदौर द्वारा विद्यालय से ड्रेस, कॉपी-किताब विक्रय किये जा रहे हैं. शिकायत के आधार कलेक्टर द्वारा गठित जांच समिति ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण दल ने पाया कि विद्यालय द्वारा विक्रय की जा रही किताब-कॉपियों पर विद्यालय नारायणा एज्युकेशन इंस्टिट्यूट मुद्रित पाया गया. उक्त सामग्री जब्त कर पंचनामा की कार्रवाई की गई.
समिति ने नारायणा-ई टेक्नो स्कूल को जारी किया नोटिस
निरीक्षण दल को संस्था प्राचार्य रेखा एस. नायर द्वारा बताया गया कि विद्यालय का गणवेश एवं किताबें विद्यार्थी ऑनलाइन पेमेंट एप के माध्यम से प्रदान की जाती है. संस्था द्वारा मुद्रित कॉपी किताबों का विक्रय संस्था से ही होना प्रमाणित पाया गया. प्राप्त शिकायत सही पाए जाने के बाद नारायणा-ई टेक्नो स्कूल, इन्दौर को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है.
ज्ञान कार्निवाल स्कूल पर भी हुई कार्रवाई
समिति के समक्ष संस्था द्वारा पेश किए जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए. समिति ने संस्था पर मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2020 के नियम 6 की उपनियम (घ) तथा (ड) एवं आदेशों की अवहेलना तथा उल्लंघन करने पर प्राचार्य/संचालक, नारायणा-ई टेक्नोस्कूल, इन्दौर पर राशि दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं एक अन्य प्रकरण में ज्ञान कार्निवाल स्कूल क्लर्क कॉलोनी इन्दौर द्वारा अधिकृत दुकान से कॉपी-किताब व गणवेश विक्रय किए जाने संबंधी शिकायत समिति को प्राप्त हुई थी.
ज्ञान कार्निवाल स्कूल में हो रही नियमों की अनदेखी
समिति के निरीक्षण के दौरान जब्त दस्तावेज के अनुसार विद्यालय द्वारा गणवेश हेतु सोनू गारमेन्ट नंदा नगर व कॉपी-किताब 6/3 सुन्दर अपार्टमेन्ट, परदेशीपुरा से ही पालकों को क्रय करने के लिए अधिकृत किया जाना पाया गया. निरीक्षण दल ने यह भी पाया कि उक्त संस्था में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुसार खेल मैदान नहीं है. नियमों की अवहेलना करने के मामले में समिति ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
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दोबारा शिकायत होने पर स्कूल की रद्द हो सकती है मान्यता
जिला शिक्षा अधिकारी व सचिव जिला समिति इंदौर मंगलेश कुमार व्यास ने बताया कि जिला स्तरीय समिति ने ज्ञान कार्निवाल स्कूल इन्दौर एवं नारायणा-ई टेक्नो स्कूल इन्दौर को 07 दिवस में जिला समिति के माध्यम से राशि जमाकर रसीद जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये हैं. नियत तिथि में राशि जमा नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त राशि भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जाएगी. संस्था को यह भी निर्देशित किया गया है कि पालकों को खुली दुकानों से सरल एवं सुगमता से कॉपी-किताब, गणवेश, टाई, जूते आदि खरीदने के लिए पूरा सहयोग प्रदान करेंगे. भविष्य में ये अपराध दोबारा होने पर चार लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा. साथ ही विद्यालय की मान्यता रद्द या निलंबित करने की भी कार्रवाई की जाएगी.