संभल: संभल में धर्मस्थल पर माइक और लाउडस्पीकर बजाने पर पुलिस प्रशासन ने एक इमाम पर कार्रवाई की है. पुलिस ने इमाम को हिरासत में लेकर शांति भंग में कार्रवाई की है. वहीं, एसडीएम ने इमाम को दो लाख रुपए से पाबंद किया है. बाद में कोर्ट ने इमाम को जमानत दे दी.
बता दें कि बीते दिनों ASP श्रीश चंद्र और CO अनुज चौधरी ने सदर कोतवाली में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ संवाद स्थापित कर धर्म स्थलों से माइक और लाउडस्पीकर उतारने की बात कही थी. ASP ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए साफ किया था कि किसी भी धर्मस्थल पर माइक और लाउडस्पीकर नहीं बजेगा.
अगर कोई आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. लेकिन शुक्रवार को सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला कोट गर्वी स्थित एक धर्म स्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र और CO अनुज चौधरी ने जुमे की नमाज को लेकर गश्त के दौरान माइक और लाउडस्पीकर की आवाज को सुनाई दी.
मस्जिद के इमाम तहजबी पुत्र सलीम (23) को तलब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया. जिस पर पुलिस ने शांति भंग की कार्रवाई करते हुए उसका चालान कर दिया. इस मामले में संभल एसडीएम डॉ. वंदना मिश्रा ने बताया कि लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध है. लेकिन संभल की अनार वाली मस्जिद पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर इमाम तहजीब को दो लाख रुपये से पाबंद किया गया है. साथ ही 151 में कार्रवाई की गई है लेकिन मौके पर ही जमानत दे दी गई.
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