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'जहां मन करे वहां चली जाओ', 10 लाख नहीं मिलने पर भड़का शौहर, कोर्ट परिसर में बोला- 'तलाक..तलाक..तलाक' - Gopalganj Triple Talaq - GOPALGANJ TRIPLE TALAQ

Gopalganj Triple Talaq: गोपालगंज से तीन तलाक का मामला सामने आया है. महिला गर्भवती है और उसने थाने में आवेदन देते हुए बताया कि दस लाख की डिमांड पूरी नहीं होने पर पहले घर से निकाल दिया और जब कोर्ट में केस किया तो कोर्ट परिसर में ही मुझे तीन तलाक दे दिया.जाते-जाते पति ने कहा कि जहां मन करे वहां चली जाओ.

Gopalganj Triple Talaq
गोपालगंज में तीन तलाक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jun 17, 2024, 3:58 PM IST

गोपालगंज: जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर के बाहर एक महिला को उसके पति ने तीन तलाक दे दिया. जिसके बाद पीड़ित महिला ने नगर थाने में अपने पति के खिलाफ लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है. वहीं प्राप्त आवेदन के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

गोपालगंज में महिला को तीन तलाक: पीड़ित महिला सिवान जिले जिवी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है. दरअसल इस संदर्भ में बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र के निवासी ने अपनी 28 वर्षीय बेटी की शादी हरिहपुर लालगढ़ में की थी. 30 अक्टूबर 2013 को शादी हुई थी. पीड़ित महिला ने नगर थाने में आवेदन देकर कर कहा कि मेरी शादी में उपहार स्वरूप नगद सहित 1150000 रुपया खर्च किए थे.

"शादी के कुछ दिनो बाद दहेज में दस लाख रुपये की मांग मेरे पति एवं ससुराल वालों के द्वारा की जाने लगी. मांग पूरी नहीं होने पर गर्भवती हालत में प्रताड़ित करते हुए 14 अप्रैल 2015 को घर से निकाल दिये. इस दौरान पंचायती हुयी 'लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर रखने को तैयार नहीं हुए."- पीड़ित महिला

महिला को घर नहीं ले गया पति: महिला ने अपने आवेदन में बताया कि बाध्य होकर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दाखिल किया गया है. वहीं मामला न्यायालय में पहुंचा जहां न्यायालय द्वारा ससम्मान बच्चे के साथ पांच शर्तों पर रखने का आदेश दिया गया. इस बीच मेरे पति ने 25 मई 2019 को विदाई के शर्तों के साथ रुपया जमा किया और तब जमानत पर रिहा हुए, लेकिन तय समय पर विदाई नहीं कराया.

पति ने कर ली दूसरी शादी: महिला ने बताया कि 27 अप्रैल 2019 को ही मेरे पति ने दूसरी महिला के साथ शादी रचा ली. मैंने अपने एवं अपने बच्चे के परवरिश के लिए मुकदमा किया है. मामला प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय में चल रहा है. जिसमे 14 जून 2024 को तिथि निश्चित हुई और मैंने अपनी उपस्थिति दाखिल की. मेरे पति की गवाही आज हुयी है.

'जहां मन करे वहां चली जाओ': परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण के बाद वे (पति) बाहर आये और मैं घर की तरफ जा रही थी कि मुझे देखकर उन्होंने रुकने को बोला. न्यायालय परिसर के बाहर मुझसे बोले कि मुकदमा करके मुझे परेशान कर दी हो. आज तुम्हें छोड़ रहा हूं और ऐसा कहकर तलाक तलाक तलाक कहकर मुझे छोड़ दिया. जहां मन करे वहां चली जाओ कहकर पति वहां से चले गए.

पुलिस का क्या कहना है: फिलहाल तलाक की बात सुनने के बाद महिला ने इसकी शिकायत नगर थाने में लिखित आवेदन देकर की है. इस संदर्भ में नगर थाना के इंस्पेक्टर ओमप्रकाश चौहान ने कहा कि महिला ने अपने पति के खिलाफ लिखित आवेदन दिया है. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. मामले की जांच की जा रही है. साथ ही उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

ये भी पढ़ेंः बीवी ने शौहर की दूसरी शादी का किया विरोध तो फोन पर बोल दिया- 'तलाक.. तलाक.. तलाक'

गोपालगंज: जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर के बाहर एक महिला को उसके पति ने तीन तलाक दे दिया. जिसके बाद पीड़ित महिला ने नगर थाने में अपने पति के खिलाफ लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है. वहीं प्राप्त आवेदन के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

गोपालगंज में महिला को तीन तलाक: पीड़ित महिला सिवान जिले जिवी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है. दरअसल इस संदर्भ में बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र के निवासी ने अपनी 28 वर्षीय बेटी की शादी हरिहपुर लालगढ़ में की थी. 30 अक्टूबर 2013 को शादी हुई थी. पीड़ित महिला ने नगर थाने में आवेदन देकर कर कहा कि मेरी शादी में उपहार स्वरूप नगद सहित 1150000 रुपया खर्च किए थे.

"शादी के कुछ दिनो बाद दहेज में दस लाख रुपये की मांग मेरे पति एवं ससुराल वालों के द्वारा की जाने लगी. मांग पूरी नहीं होने पर गर्भवती हालत में प्रताड़ित करते हुए 14 अप्रैल 2015 को घर से निकाल दिये. इस दौरान पंचायती हुयी 'लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर रखने को तैयार नहीं हुए."- पीड़ित महिला

महिला को घर नहीं ले गया पति: महिला ने अपने आवेदन में बताया कि बाध्य होकर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दाखिल किया गया है. वहीं मामला न्यायालय में पहुंचा जहां न्यायालय द्वारा ससम्मान बच्चे के साथ पांच शर्तों पर रखने का आदेश दिया गया. इस बीच मेरे पति ने 25 मई 2019 को विदाई के शर्तों के साथ रुपया जमा किया और तब जमानत पर रिहा हुए, लेकिन तय समय पर विदाई नहीं कराया.

पति ने कर ली दूसरी शादी: महिला ने बताया कि 27 अप्रैल 2019 को ही मेरे पति ने दूसरी महिला के साथ शादी रचा ली. मैंने अपने एवं अपने बच्चे के परवरिश के लिए मुकदमा किया है. मामला प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय में चल रहा है. जिसमे 14 जून 2024 को तिथि निश्चित हुई और मैंने अपनी उपस्थिति दाखिल की. मेरे पति की गवाही आज हुयी है.

'जहां मन करे वहां चली जाओ': परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण के बाद वे (पति) बाहर आये और मैं घर की तरफ जा रही थी कि मुझे देखकर उन्होंने रुकने को बोला. न्यायालय परिसर के बाहर मुझसे बोले कि मुकदमा करके मुझे परेशान कर दी हो. आज तुम्हें छोड़ रहा हूं और ऐसा कहकर तलाक तलाक तलाक कहकर मुझे छोड़ दिया. जहां मन करे वहां चली जाओ कहकर पति वहां से चले गए.

पुलिस का क्या कहना है: फिलहाल तलाक की बात सुनने के बाद महिला ने इसकी शिकायत नगर थाने में लिखित आवेदन देकर की है. इस संदर्भ में नगर थाना के इंस्पेक्टर ओमप्रकाश चौहान ने कहा कि महिला ने अपने पति के खिलाफ लिखित आवेदन दिया है. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. मामले की जांच की जा रही है. साथ ही उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

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