ETV Bharat / state

बिना VOTER ID के भी आप कर सकते हैं मतदान, बस होने चाहिए इनमें से कोई भी एक दस्तावेज - vote without voter id

How to cast your vote without Voter ID: अगर आपका भी नाम मतदाता सूची में है, लेकिन आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है. वोटर आईडी के अलावा 12 ऐसे पहचान पत्र हैं, जिनमें से आप किसी एक की मदद से अपना वोट दे सकते हैं. पढ़िए पूरी खबर...

Election Commission of India
भारत निर्वाचन आयोग (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 23, 2024, 8:40 PM IST

Updated : May 31, 2024, 11:30 AM IST

शिमला: लोकसभा के आखिरी चरण में 1 जून को हिमाचल सहित कई राज्यों में मतदान होने हैं. ऐसे हिमाचल में किसी मतदाता का नाम वोटर्स लिस्ट में दर्ज है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है. इस स्थिति में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसे सभी मतदाता भी पोलिंग बूथ में जाकर अपना वोट डाल सकते हैं. जिसके लिए चुनाव आयोग ने ऐसे सभी मतदाताओं को वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर मतदान करने की सुविधा दी है.

1 जून को हिमाचल में चुनाव: हिमाचल में चार लोकसभा सीटों सहित विधानसभा की छह सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 1 जून को मतदान होना है. जिसमें 57,11,969 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. ऐसे में अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसे सभी मतदाता भी पोलिंग बूथ में जाकर अपना वोट डाल सकते हैं. जिसके लिए चुनाव आयोग ने ऐसे सभी मतदाताओं को वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर मतदान करने की सुविधा दी है. ताकि वोटर लिस्ट में दर्ज कोई भी मतदान अपने मतधिकार के प्रयोग से वंचित न रह सके. वोटिंग के दिन मतदाता 12 में से एक वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है.

ये भी पढ़ें: लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी जानकारी

ये है 12 वैकल्पिक दस्तावेज: भारत निर्वाचन आयोग ने शत प्रतिशत मतदान के लिए मतदाताओं को कई तरह की सुविधा दी है. इसमें एक सुविधा वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर मतदान करने की भी है. अगर किसी मतदाता का वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है और उसके पास किन्ही कारणों की वजह से मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो ऐसे मतदाता वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते है. इसके लिए भारत चुनाव आयोग ने 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदान करने का अधिकार दिया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग के मुताबिक विधानसभा क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं. लेकिन इसके बाद भी जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए इन वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर मतदान कर सकते हैं.

  1. आधार कार्ड
  2. पैन कार्ड
  3. विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र
  4. सेवा पहचान पत्र
  5. बैंकों या डाकघर की फोटो युक्त पास बुक
  6. स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  7. ड्राइविंग लाइसेंस
  8. पासपोर्ट
  9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत भारत के महारजिस्ट्रार की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड
  10. पेंशन दस्तावेज
  11. संसद/विधानसभा/विधान परिषद सदस्यों को जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र
  12. मनरेगा जॉब कार्ड

इन सभी दस्तावेजों में किसी भी एक दस्तावेज को दिखाकर मतदान किया जा सकता है.

हिमाचल में 57 लाख से अधिक मतदाता: हिमाचल में कुल मतदाताओं की संख्या 57,11,969 है. इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 29,13,075 हैं. इसी तरह से प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या 27,98,859 है. वहीं, थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 35 है.

ये भी पढ़ें: "सीएम सुक्खू का परिवार सबसे बड़ा माइनिंग माफिया, प्रदेश के विकास में लगा जंग"

शिमला: लोकसभा के आखिरी चरण में 1 जून को हिमाचल सहित कई राज्यों में मतदान होने हैं. ऐसे हिमाचल में किसी मतदाता का नाम वोटर्स लिस्ट में दर्ज है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है. इस स्थिति में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसे सभी मतदाता भी पोलिंग बूथ में जाकर अपना वोट डाल सकते हैं. जिसके लिए चुनाव आयोग ने ऐसे सभी मतदाताओं को वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर मतदान करने की सुविधा दी है.

1 जून को हिमाचल में चुनाव: हिमाचल में चार लोकसभा सीटों सहित विधानसभा की छह सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 1 जून को मतदान होना है. जिसमें 57,11,969 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. ऐसे में अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसे सभी मतदाता भी पोलिंग बूथ में जाकर अपना वोट डाल सकते हैं. जिसके लिए चुनाव आयोग ने ऐसे सभी मतदाताओं को वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर मतदान करने की सुविधा दी है. ताकि वोटर लिस्ट में दर्ज कोई भी मतदान अपने मतधिकार के प्रयोग से वंचित न रह सके. वोटिंग के दिन मतदाता 12 में से एक वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है.

ये भी पढ़ें: लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी जानकारी

ये है 12 वैकल्पिक दस्तावेज: भारत निर्वाचन आयोग ने शत प्रतिशत मतदान के लिए मतदाताओं को कई तरह की सुविधा दी है. इसमें एक सुविधा वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर मतदान करने की भी है. अगर किसी मतदाता का वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है और उसके पास किन्ही कारणों की वजह से मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो ऐसे मतदाता वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते है. इसके लिए भारत चुनाव आयोग ने 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदान करने का अधिकार दिया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग के मुताबिक विधानसभा क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं. लेकिन इसके बाद भी जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए इन वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर मतदान कर सकते हैं.

  1. आधार कार्ड
  2. पैन कार्ड
  3. विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र
  4. सेवा पहचान पत्र
  5. बैंकों या डाकघर की फोटो युक्त पास बुक
  6. स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  7. ड्राइविंग लाइसेंस
  8. पासपोर्ट
  9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत भारत के महारजिस्ट्रार की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड
  10. पेंशन दस्तावेज
  11. संसद/विधानसभा/विधान परिषद सदस्यों को जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र
  12. मनरेगा जॉब कार्ड

इन सभी दस्तावेजों में किसी भी एक दस्तावेज को दिखाकर मतदान किया जा सकता है.

हिमाचल में 57 लाख से अधिक मतदाता: हिमाचल में कुल मतदाताओं की संख्या 57,11,969 है. इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 29,13,075 हैं. इसी तरह से प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या 27,98,859 है. वहीं, थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 35 है.

ये भी पढ़ें: "सीएम सुक्खू का परिवार सबसे बड़ा माइनिंग माफिया, प्रदेश के विकास में लगा जंग"

Last Updated : May 31, 2024, 11:30 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.