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सिंघवी की याचिका पर प्रतिवादी हर्ष महाजन को नोटिस, राज्यसभा चुनाव में ड्रा ऑफ लॉट्स प्रक्रिया को दी गयी है HC में चुनौती - HC on Abhishek Singhvi petition - HC ON ABHISHEK SINGHVI PETITION

HC Notice To Harsh Mahajan On Singhvi Petition: हिमाचल में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इसको लेकर चुनौती दी. वहीं, हाई कोर्ट ने सिंघवी की याचिका पर प्रतिवादी हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया है. पढ़िए पूरी खबर...

सिंघवी की याचिका पर प्रतिवादी हर्ष महाजन को नोटिस
सिंघवी की याचिका पर प्रतिवादी हर्ष महाजन को नोटिस
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Apr 20, 2024, 3:10 PM IST

शिमला: राज्यसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर हाई कोर्ट ने प्रतिवादी हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अगली सुनवाई 23 मई को तय की है. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं. मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव परिणाम की ड्रा ऑफ लॉट्स प्रक्रिया को चुनौती दी है.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल से राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए थे. कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को 34-34 मत मिले थे. बाद में ड्रॉ ऑफ लॉट्स यानी पर्ची सिस्टम में अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए थे. सिंघवी में बाद में पर्ची सिस्टम के जरिए घोषित किए गए परिणाम की प्रक्रिया को याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अब हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया है. अब एकल पीठ इस मामले को सुनेगी.

अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दाखिल की गई याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार राज्यसभा वोटिंग में दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट हासिल हुए थे. इसके बाद पर्ची से नाम निकाले गए, लेकिन इस पर्ची सिस्टम में जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी को विजेता घोषित किया गया, वह गलत है. पर्ची निकालने के हिसाब से जिस उम्मीदवार की जीत होनी चाहिए थी, उससे उल्टा दूसरे उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया. यह कानूनी रूप से गलत है. इन आरोपों को आधार बनाते हुए प्रार्थी ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

गौरतलब है कि 27 फरवरी को हिमाचल राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ था. इसमें तीन निर्दलीय विधायकों सहित कांग्रेस के छह विधायकों ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ वोट दिया था. बाद में बागी विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई थी और वे अब भाजपा की टिकट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं.

हिमाचल की कुल 68 सदस्यों वाली विधानसभा में राज्यसभा सीट पर मतों का मामला 34-34 पर अटक गया था. टाई होने के बाद लॉटरी सिस्टम से नाम निकाला गया, जिसमें हर्ष महाजन को विजयी घोषित किया गया. अब लॉटरी सिस्टम की प्रक्रिया को अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दाखिल याचिका में चुनौती दी गई है. साथ ही चुनाव रद्द करने की गुहार भी लगाई गई है, ताकि पुन: इस सीट के लिए चुनाव हो सकें.

ये भी पढ़ें: सिंगल बेंच सुनेगी अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका, राज्यसभा चुनाव में पर्ची सिस्टम को हाईकोर्ट में दी है चुनौती

शिमला: राज्यसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर हाई कोर्ट ने प्रतिवादी हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अगली सुनवाई 23 मई को तय की है. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं. मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव परिणाम की ड्रा ऑफ लॉट्स प्रक्रिया को चुनौती दी है.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल से राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए थे. कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को 34-34 मत मिले थे. बाद में ड्रॉ ऑफ लॉट्स यानी पर्ची सिस्टम में अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए थे. सिंघवी में बाद में पर्ची सिस्टम के जरिए घोषित किए गए परिणाम की प्रक्रिया को याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अब हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया है. अब एकल पीठ इस मामले को सुनेगी.

अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दाखिल की गई याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार राज्यसभा वोटिंग में दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट हासिल हुए थे. इसके बाद पर्ची से नाम निकाले गए, लेकिन इस पर्ची सिस्टम में जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी को विजेता घोषित किया गया, वह गलत है. पर्ची निकालने के हिसाब से जिस उम्मीदवार की जीत होनी चाहिए थी, उससे उल्टा दूसरे उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया. यह कानूनी रूप से गलत है. इन आरोपों को आधार बनाते हुए प्रार्थी ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

गौरतलब है कि 27 फरवरी को हिमाचल राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ था. इसमें तीन निर्दलीय विधायकों सहित कांग्रेस के छह विधायकों ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ वोट दिया था. बाद में बागी विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई थी और वे अब भाजपा की टिकट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं.

हिमाचल की कुल 68 सदस्यों वाली विधानसभा में राज्यसभा सीट पर मतों का मामला 34-34 पर अटक गया था. टाई होने के बाद लॉटरी सिस्टम से नाम निकाला गया, जिसमें हर्ष महाजन को विजयी घोषित किया गया. अब लॉटरी सिस्टम की प्रक्रिया को अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दाखिल याचिका में चुनौती दी गई है. साथ ही चुनाव रद्द करने की गुहार भी लगाई गई है, ताकि पुन: इस सीट के लिए चुनाव हो सकें.

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