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शादी में दूल्हे को टाइम पर लेकर नहीं उड़ा हेलीकॉप्टर, किसान को कोर्ट ने दिलाया 7 लाख रुपए - MP STATE CONSUMER FORUM

मध्य प्रदेश के किसान ने अपनी शादी के लिए निजी एविएशन कंपनी से एक हेलीकॉप्टर बुक किया था. हेलीकॉप्टर के शादी में समय पर न पहुंचने के कारण उसने कंपनी के खिलाफ राज्य उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी.

AVIATION COMPANY FINED RS 7 LAKH
एविएशन कंपनी पर लगा 7 लाख का जुर्माना (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 4, 2025, 1:01 PM IST

Updated : Jan 4, 2025, 2:54 PM IST

भोपाल: शादी को यादगार बनाने के लिए लोग तरह-तरह के जतन करते हैं. इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले के एक किसान ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से बारात ले जाने की योजना बनाई. उसने एक निजी एविएशन कंपनी के साथ करार भी किया. उस कंपनी को एडवांस पेमेंट भी किया. लेकिन हेलीकॉप्टर बारात में समय पर नहीं पहुंचा, जिसके कारण समाज में किसान की छवि खराब हुई, उसे अपमानित होना पड़ा.

9 लाख रुपये में बुक किया था हेलीकॉप्टर

नर्मदापुरम के किसान गिरवर सिंह पटेल की शादी साल 2019 में हुई थी. उन्होंने 2 मई 2019 से 3 मई 2019 के लिए हेलीकॉप्टर बुक किया था. इसके लिए 9 लाख रुपये में बात तय हुई थी. इसमें कुछ राशि एडवांस के तौर पर कंपनी को दी गई. वहीं करीब एक लाख रुपये परमिशन वगैरह लेने में खर्च हुए. लेकिन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर तय समय पर बारात में नहीं पहुंचा, बल्कि बारात की विदाई के समय दूसरे दिन गया.

समय पर हेलीकॉप्टर न पहुंचने के कारण दूल्हे को कार से बारात लेकर जाना पड़ा. इस मामले में रिश्तेदारों और लड़की पक्ष के सामने उनकी छवि भी खराब हुई. ऐसे में गिरवर सिंह पटेल ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया.

कंपनी को अब देना होगा 7 लाख रुपये हर्जाना

दरअसल कंपनी ने समय पर हेलीकाप्टर नहीं भेज पाने का कारण खराब मौसम बताया. लेकिन उपभोक्ता फोरम ने माना कि इस घटना से पीड़ित पक्ष की समाज में छवि धूमिल हुई है. हेलीकॉप्टर के लिए शिकायतकर्ता ने सारी अनुमतियां ली थीं और एविएशन कंपनी को एडवांस भुगतान भी किया था. लेकिन कंपनी समय पर सेवा देने में असफल रही. उपभोक्ता फोरम ने एविएशन कंपनी को शिकायतकर्ता को उसके खर्च समेत हर्जाने के रूप में 7 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है.

जुर्माने की राशि से संतुष्ट नहीं था शिकायतकर्ता

दरअसल गिरवर सिंह पटेल ने पहले नरसिंहपुर जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी. जहां फोरम ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एविएशन कंपनी को 4 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया था. लेकिन शिकायतकर्ता इस राशि से संतुष्ट नहीं था. ऐसे में उसने राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील की. जहां से अब किसान को 7 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का आदेश आया है.

भोपाल: शादी को यादगार बनाने के लिए लोग तरह-तरह के जतन करते हैं. इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले के एक किसान ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से बारात ले जाने की योजना बनाई. उसने एक निजी एविएशन कंपनी के साथ करार भी किया. उस कंपनी को एडवांस पेमेंट भी किया. लेकिन हेलीकॉप्टर बारात में समय पर नहीं पहुंचा, जिसके कारण समाज में किसान की छवि खराब हुई, उसे अपमानित होना पड़ा.

9 लाख रुपये में बुक किया था हेलीकॉप्टर

नर्मदापुरम के किसान गिरवर सिंह पटेल की शादी साल 2019 में हुई थी. उन्होंने 2 मई 2019 से 3 मई 2019 के लिए हेलीकॉप्टर बुक किया था. इसके लिए 9 लाख रुपये में बात तय हुई थी. इसमें कुछ राशि एडवांस के तौर पर कंपनी को दी गई. वहीं करीब एक लाख रुपये परमिशन वगैरह लेने में खर्च हुए. लेकिन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर तय समय पर बारात में नहीं पहुंचा, बल्कि बारात की विदाई के समय दूसरे दिन गया.

समय पर हेलीकॉप्टर न पहुंचने के कारण दूल्हे को कार से बारात लेकर जाना पड़ा. इस मामले में रिश्तेदारों और लड़की पक्ष के सामने उनकी छवि भी खराब हुई. ऐसे में गिरवर सिंह पटेल ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया.

कंपनी को अब देना होगा 7 लाख रुपये हर्जाना

दरअसल कंपनी ने समय पर हेलीकाप्टर नहीं भेज पाने का कारण खराब मौसम बताया. लेकिन उपभोक्ता फोरम ने माना कि इस घटना से पीड़ित पक्ष की समाज में छवि धूमिल हुई है. हेलीकॉप्टर के लिए शिकायतकर्ता ने सारी अनुमतियां ली थीं और एविएशन कंपनी को एडवांस भुगतान भी किया था. लेकिन कंपनी समय पर सेवा देने में असफल रही. उपभोक्ता फोरम ने एविएशन कंपनी को शिकायतकर्ता को उसके खर्च समेत हर्जाने के रूप में 7 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है.

जुर्माने की राशि से संतुष्ट नहीं था शिकायतकर्ता

दरअसल गिरवर सिंह पटेल ने पहले नरसिंहपुर जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी. जहां फोरम ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एविएशन कंपनी को 4 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया था. लेकिन शिकायतकर्ता इस राशि से संतुष्ट नहीं था. ऐसे में उसने राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील की. जहां से अब किसान को 7 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का आदेश आया है.

Last Updated : Jan 4, 2025, 2:54 PM IST
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