पटना: पटना हाईकोर्ट ने पटना सदर प्रमुख के चुनाव परिणाम पर लगी रोक हटाते हुए स्पष्ट किया है कि नीलम देवी अपना कार्यभार संभालेगी. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव राय ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. बहरहाल, न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेश के जरिये नीलम के काम करने पर लगी रोक हटा दी है. इस वर्ष 23 फरवरी को पटना सदर कार्यालय में नए प्रमुख का चुनाव था. सबलपुर पंचायत समिति सदस्य नीलम देवी प्रमुख के मैदान में थी.
निर्विरोध निर्वाचित हुईं नीलम देवी: सदर अनुमंडल में चुनाव शुरू होने पर वर्तमान प्रमुख अमरजीत कुमार और उनके प्रस्तावक तक कोई भी वोटिंग स्थल तक नहीं पहुंचे. इस कारण नीलम देवी को निर्विरोध पटना सदर के प्रमुख के रूप में निर्वाचित कर दिया गया. नीलम देवी की ओर से प्रभात भारद्वाज ने पक्ष रखा. राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए प्रशांत प्रताप ने बहस किया.
अमरजीत कुमार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव: इससे पहले अमरजीत कुमार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, जो बहुमत से पास हो गया था. अमरजीत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया था. सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने चुनाव के दिन पारित आदेश के तहत चुनाव परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी थी.स्थगन आदेश के कारण नव-निर्वाचित प्रमुख नीलम को काम नहीं करने दिया जा रहा था.
बिना पार्टी बनाए हाई कोर्ट में याचिका फाइल: नीलम देवी के अधिवक्ता प्रभात भारद्वाज ने बताया कि अमरजीत कुमार ने बिना नीलम देवी को पार्टी बनाए हाई कोर्ट में याचिका फाइल कर दिया. इस पर सुनवाई होने के बाद उन्होंने स्टे प्राप्त कर लिया था. इस मामले पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका को एडमिट कर स्टे हटा दिया.
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