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मानवाधिकार आयोग में रिक्त पड़े पदों को लेकर HC में सुनवाई, सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश - पटना हाईकोर्ट

राज्य मानवाधिकार आयोग में खाली पड़े पदों को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि पद खाली होने से आयोग का काम प्रभावित हो रहा है. कोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया. पढ़ें पूरी खबर..

पटना हाईकोर्ट
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 2, 2024, 7:32 PM IST

पटना : बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों व कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. अधिवक्ता प्रिंस कुमार मिश्रा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग को हलफनामा दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया था.

राज्य मानवाधिकार आयोग में रिक्त पड़े हैं कई पद : बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से अधिवक्ता अमीष कुमार ने बताया कि उन्होंने आयोग की ओर से कोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर कर दिया है. याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रिंस कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हुए है. इस कारण आयोग का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रही है. इसका खामियाजा आम पीड़ित लोगों को भुगतना पड़ता है.

आयोग में कई पद रिक्त होने से प्रभावित हो रहा काम : याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रिंस कुमार मिश्रा ने ने बताया कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष व अन्य महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े थे. लेकिन कुछ समय पहले पटना हाईकोर्ट सेवानिवृत जज एएम बदर आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये गये. इस मामले पर अगली सुनवाई 23 फरवरी 2024 को की जाएगी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रिंस कुमार मिश्रा व बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से अधिवक्ता अमीष कुमार ने पक्षों को प्रस्तुत किया.

ये भी पढ़ें : पटना हाईकोर्ट में पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन मामले पर सुनवाई, राज्य सरकार को 1 मार्च को प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश

पटना : बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों व कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. अधिवक्ता प्रिंस कुमार मिश्रा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग को हलफनामा दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया था.

राज्य मानवाधिकार आयोग में रिक्त पड़े हैं कई पद : बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से अधिवक्ता अमीष कुमार ने बताया कि उन्होंने आयोग की ओर से कोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर कर दिया है. याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रिंस कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हुए है. इस कारण आयोग का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रही है. इसका खामियाजा आम पीड़ित लोगों को भुगतना पड़ता है.

आयोग में कई पद रिक्त होने से प्रभावित हो रहा काम : याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रिंस कुमार मिश्रा ने ने बताया कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष व अन्य महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े थे. लेकिन कुछ समय पहले पटना हाईकोर्ट सेवानिवृत जज एएम बदर आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये गये. इस मामले पर अगली सुनवाई 23 फरवरी 2024 को की जाएगी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रिंस कुमार मिश्रा व बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से अधिवक्ता अमीष कुमार ने पक्षों को प्रस्तुत किया.

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