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आदेश की अवमानना को लेकर HC नाराज, बिहार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को जारी किया नोटिस - HC angry over contempt of order

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 29, 2024, 6:36 PM IST

Patna High Court: पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना मामले में प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी किया है. दो हफ्ते बाद होने वाली सुनवाई में कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दिया है. अवमानना संबंधित मामले पर जस्टिस पीबी बजनथ्री और जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने अवमानना वाद पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया. ये भी पढ़ें

पटना हाईकोर्ट की प्रतिकात्मक तस्वीर
पटना हाईकोर्ट की प्रतिकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)

पटना: पटना हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. दो हफ्ते बाद होने वाली सुनवाई में कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दिया है. इससे पहले जस्टिस पीबी बजनथ्री एवं जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने संजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ऑनलाइन माध्यम से वर्तमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक को ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस: पटना कोर्ट के आदेश के अनुपालन में वह पटना हाईकोर्ट में उपस्थित थे. कोर्ट ने जब उनसे पूछा क्यों न उन पर अवमानना कार्रवाई शुरू की जाए या हर्जाना लगाया जाये ?. इस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि उन्होंने विगत 29 जून को ही पदभार ग्रहण किया है. यदि कोर्ट उन्हें अनुमति देता है तो आदेश का अनुपालन किया जाएगा.

पटना हाईकोर्ट नाराज: पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी ज़ाहिर करते हुए तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी किया है. साथ ही वर्तमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भी अगली सुनवाई में ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है.

मिल को लाइसेंस देने का मामला: यह मामला शिवहर जिले में बिहार काष्ठ चिरान अधिनियम के तहत लाइसेंस देने से संबंधित है. फरवरी 2022 में पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि आरा मशीन मिल के लिए लाइसेंस देने के लिए प्रक्रिया को निश्चित अवधि में पूरा करे.

आदेश के दो साल बीत जाने के बाद अनुपालन नहीं: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट आदेश के दो साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने आदेश का अनुपालन किया। सरकार ने कोई अपील या रिव्यू दायर किया। फिर भी कोर्ट आदेश का अनुपालन नहीं किया गया.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. दो हफ्ते बाद होने वाली सुनवाई में कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दिया है. इससे पहले जस्टिस पीबी बजनथ्री एवं जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने संजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ऑनलाइन माध्यम से वर्तमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक को ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस: पटना कोर्ट के आदेश के अनुपालन में वह पटना हाईकोर्ट में उपस्थित थे. कोर्ट ने जब उनसे पूछा क्यों न उन पर अवमानना कार्रवाई शुरू की जाए या हर्जाना लगाया जाये ?. इस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि उन्होंने विगत 29 जून को ही पदभार ग्रहण किया है. यदि कोर्ट उन्हें अनुमति देता है तो आदेश का अनुपालन किया जाएगा.

पटना हाईकोर्ट नाराज: पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी ज़ाहिर करते हुए तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी किया है. साथ ही वर्तमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भी अगली सुनवाई में ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है.

मिल को लाइसेंस देने का मामला: यह मामला शिवहर जिले में बिहार काष्ठ चिरान अधिनियम के तहत लाइसेंस देने से संबंधित है. फरवरी 2022 में पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि आरा मशीन मिल के लिए लाइसेंस देने के लिए प्रक्रिया को निश्चित अवधि में पूरा करे.

आदेश के दो साल बीत जाने के बाद अनुपालन नहीं: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट आदेश के दो साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने आदेश का अनुपालन किया। सरकार ने कोई अपील या रिव्यू दायर किया। फिर भी कोर्ट आदेश का अनुपालन नहीं किया गया.

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