पटना: पटना हाई कोर्ट ने राज्य के स्कूलों में प्राथमिक, मध्य,माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी के पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के मामले पर सुनवाई की. जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने विमलेश कुमार पाण्डेय व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. पटना हाईकोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर राज्य सरकार व बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है. पटना हाईकोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद की जाएगी.
पटना हाईकोर्ट में सुनवाई: याचिकाकर्ता की अधिवक्ता रितिका रानी ने पटना कोर्ट को बताया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2023 में विज्ञापन निकाला गया. इसके तहत प्राथमिक,मध्य, सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी. इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पद थे. लेकिन विज्ञापन में ये जानकारी नही दी गयी कि इस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक क्या है.
6 सप्ताह बाद होगी सुनवाई: अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 5 फी सदी की छूट योग्यता सूची के कट ऑफ अंको में देने का निर्देश दिया जाये. कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर राज्य सरकार व बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है. पटना कोर्ट को बताया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2023 में विज्ञापन निकाला गया. इसके तहत प्राथमिक,मध्य, सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी.इस मामले पर अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद की जाएगी.
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