नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चमोली के नंदानगर में मुस्लिम समुदाय के लोगों व उनकी सम्पति सुरक्षा दिलाये जाने व कानून व्यवस्था बनाये रखने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद 26 सितंबर को वरिष्ठ न्यायमूर्ती मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने एसपी चमोली को नंदानगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिये. मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने 30 सितंबर की तिथि नियत की गई है.
मामले के अनुसार स्थानीय निवासी अहमद हुसैन ने नंदानदर में कानून व्यवस्था बनाए रखने व उनकी सम्पति की सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की है. उनके द्वारा एसएसपी चमोली को दिए गए प्रत्यावेदन में कहा गया कि स्थानीय लोगों द्वारा उनकी दुकानों को तोड़फोड़ करने का खतरा है, इसलिए यहां पर कानून व्यवस्था बनाई जाये. जिसकी वजह से उनकी सम्पति को कोई नुकसान न हो.
असल में नंदानगर में दोनों समुदायों के बीच तनाव तब उतपन्न हुआ जब एक मुस्लिम युवक ने स्थानीय लड़की के साथ छेड़छाड़ की. उसकी गिरफ्तारी के लिए स्थानीय लोगों ने नंदानगर में धरना प्रदर्शन किया. जिसकी वजह से दोनों समुदायों के बीच तनाव उतपन्न हो गया. अब उनकी सम्पति को नुकसान पहुंचाने का खतरा उतपन्न हो गया है. लिहाजा नंदानगर में कानून व्यवस्था बनाई जाये.