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Rajasthan: फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर पेंशन प्राप्त करने वालों की खैर नहीं, जांच के आदेश

सरकार ने फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का भुगतान लेने वाले ला​भार्थियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

Social Security Pension Schemes
झालावाड़ कलेक्ट्रेट भवन (Photo ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 2, 2024, 7:58 PM IST

झालावाड़: प्रदेश भर में फर्जी कुष्ठ रोग प्रमाण-पत्र के जरिए विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त करने वालों लोगों की अब खैर नहीं है. सरकार अब ऐसे लोगों के खिलाफ वसूली सहित अन्य कार्रवाई करने जा रही है. इधर, झालावाड़ में भी जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के प्रमाण पत्रों की जांच करने के आदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दिए हैं.

विभाग के उप निदेशक रामनिवास यादव ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विशेष योग्यजन श्रेणी के लाभार्थियों को प्रदेश सरकार की ओर से 75 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को 1150 रुपए तथा 75 वर्ष से अधिक आयु वालों को 1250 रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जाता है. वहीं कुष्ठ रोग पीड़ितों को 2500 और सिलिकोसिस पीड़ित को 1500 रुपए देने का प्रावधान है.

पढ़ें: सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर घमासान : जूली ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र, कहा- पात्र लोगों को नहीं मिल रही पेंशन

सरकार के पास बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें आई कि ​जिले में कुछ लोग कुष्ठ रोग का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर लाभ उठा रहे हैं. ऐसे में जिला कलेक्टर ने प्रमाण-पत्रों की जांच कर दोषी लोगों के विरुद्ध नियमानुसार वसूली एवं अन्य कार्रवाई करने को कहा है.

लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन कराना होगा: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक यादव ने बताया कि गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉइड मोबाइल पर Rajssp App एवं Face Id App डाउनलोड करवाकर भौतिक सत्यापन करवाया जा सकता है. पेंशनर्स के फिंगर प्रिन्ट नहीं आने की स्थिति में पेंशन स्वीकृत अधिकारी की ओर से पेंशनर का आधार व जनाधार कार्ड अपलोड कर भौतिक सत्यापन करवाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि सत्यापन के अभाव में पेंशनर्स का भुगतान को रोका जा सकता है.

झालावाड़: प्रदेश भर में फर्जी कुष्ठ रोग प्रमाण-पत्र के जरिए विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त करने वालों लोगों की अब खैर नहीं है. सरकार अब ऐसे लोगों के खिलाफ वसूली सहित अन्य कार्रवाई करने जा रही है. इधर, झालावाड़ में भी जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के प्रमाण पत्रों की जांच करने के आदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दिए हैं.

विभाग के उप निदेशक रामनिवास यादव ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विशेष योग्यजन श्रेणी के लाभार्थियों को प्रदेश सरकार की ओर से 75 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को 1150 रुपए तथा 75 वर्ष से अधिक आयु वालों को 1250 रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जाता है. वहीं कुष्ठ रोग पीड़ितों को 2500 और सिलिकोसिस पीड़ित को 1500 रुपए देने का प्रावधान है.

पढ़ें: सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर घमासान : जूली ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र, कहा- पात्र लोगों को नहीं मिल रही पेंशन

सरकार के पास बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें आई कि ​जिले में कुछ लोग कुष्ठ रोग का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर लाभ उठा रहे हैं. ऐसे में जिला कलेक्टर ने प्रमाण-पत्रों की जांच कर दोषी लोगों के विरुद्ध नियमानुसार वसूली एवं अन्य कार्रवाई करने को कहा है.

लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन कराना होगा: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक यादव ने बताया कि गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉइड मोबाइल पर Rajssp App एवं Face Id App डाउनलोड करवाकर भौतिक सत्यापन करवाया जा सकता है. पेंशनर्स के फिंगर प्रिन्ट नहीं आने की स्थिति में पेंशन स्वीकृत अधिकारी की ओर से पेंशनर का आधार व जनाधार कार्ड अपलोड कर भौतिक सत्यापन करवाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि सत्यापन के अभाव में पेंशनर्स का भुगतान को रोका जा सकता है.

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