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रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, मोहन सरकार के इस फैसले से बढ़कर मिलेगी पेंशन

30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ. मोहन यादव कैबिनेट ने लिया फैसला.

MADHYA PRADESH CM MOHAN YADAV
मुख्यमंत्री मोहन यादव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Nov 12, 2024, 8:41 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने सेवा से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. अब वार्षिक वेतन वृद्धि के एक दिन पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा. मोहन यादव कैबिनेट ने इन कर्मचारियों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया है. अब 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा. इसके अलावा इसके आधार पर ही पेंशन का भी निर्धारण किया जाएगा. इससे रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कम से कम 1 हजार रुपये पेंशन बढ़कर मिलेगी.

मध्य प्रदेश सरकार ने अब दूर की विसंगति

दरअसल प्रदेश में कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई और 1 जनवरी को दिया जाता है. लेकिन इससे सबसे बड़ी समस्या उन कर्मचारियों को आ रही थी, जो इस तारीख के एक दिन पहले 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहे थे. 1 दिन पहले रिटायर होने की वजह से इन कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा था. इसका सीधा असर कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर पड़ रहा था.

कर्मचारियों का कहना था कि उन्होंने छह माह तक सेवा की है, ऐसे में उन्हें इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए. अब राज्य सरकार ने 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ देने का फैसला किया है.

हाईकोर्ट ने दिया था सरकार को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने का आदेश

वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ न दिए जाने के खिलाफ प्रदेश के कई कर्मचारियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अलग-अलग विभागों से रिटायर हुए एक दर्जन कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने के आदेश दिए थे. याचिकाकर्ता 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे. इस कारण उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया था. उधर इस फैसले के बाद विभाग ने आदेश जारी किया था कि जो कर्मचारी कोर्ट जाएंगे सिर्फ उन्हीं को लाभ दिया जाएगा.

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने सेवा से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. अब वार्षिक वेतन वृद्धि के एक दिन पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा. मोहन यादव कैबिनेट ने इन कर्मचारियों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया है. अब 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा. इसके अलावा इसके आधार पर ही पेंशन का भी निर्धारण किया जाएगा. इससे रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कम से कम 1 हजार रुपये पेंशन बढ़कर मिलेगी.

मध्य प्रदेश सरकार ने अब दूर की विसंगति

दरअसल प्रदेश में कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई और 1 जनवरी को दिया जाता है. लेकिन इससे सबसे बड़ी समस्या उन कर्मचारियों को आ रही थी, जो इस तारीख के एक दिन पहले 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहे थे. 1 दिन पहले रिटायर होने की वजह से इन कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा था. इसका सीधा असर कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर पड़ रहा था.

कर्मचारियों का कहना था कि उन्होंने छह माह तक सेवा की है, ऐसे में उन्हें इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए. अब राज्य सरकार ने 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ देने का फैसला किया है.

हाईकोर्ट ने दिया था सरकार को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने का आदेश

वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ न दिए जाने के खिलाफ प्रदेश के कई कर्मचारियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अलग-अलग विभागों से रिटायर हुए एक दर्जन कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने के आदेश दिए थे. याचिकाकर्ता 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे. इस कारण उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया था. उधर इस फैसले के बाद विभाग ने आदेश जारी किया था कि जो कर्मचारी कोर्ट जाएंगे सिर्फ उन्हीं को लाभ दिया जाएगा.

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