पटना: पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. उनकी जमानत याचिका को पटना एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है. वहीं उनके वकील का कहना है कि वह ऊपरी अदालत में अपील करेंगे.
अनंत सिंह की बेल खारिज: मोकामा फायरिंग मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व रख लिया था. कोर्ट के फैसले के बाद अनंत सिंह के समर्थकों में निराशा है.
![Anant Singh bail rejected](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/06-02-2025/23484905_ababaa.jpg)
मोकामा फायरिंग मामला: 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत सिंह और सोनू-मोनू के बीच फायरिंग हुई थी. इस दौरान दर्जनों राउंड फायरिंग की गई थी. घटना के बाद दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी.
अनंत सिंह ने किया था सरेंडर: मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने गोलीकांड में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सरेंडर कर दिया था. पूर्व विधायक 24 जनवरी से पटना के बेऊर जेल में बंद हैं. अनंत सिंह के अलावे उनका एक समर्थक भी इस मामले में जेल में है. वहीं सोनू-मोनू गैंग का सरगना सोनू सिंह भी पुलिस की गिरफ्त में है. मोनू अभी भी फरार है.
![Anant Singh bail rejected](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/06-02-2025/23484905_akaka.jpg)
मोकामा में क्यों चली थी गोली?: अनंत सिंह के अनुसार सोनू-मोनू ने गांव के एक आदमी के घर कब्जा कर लिया था. उसी पीड़ित की सहायता करने और सोनू-मोनू को समझाने गए थे, लेकिन उनलोगों ने हम पर फायरिंग कर दी. उसके बाद हमलोगों को भी गोली चलानी पड़ी. वहीं सोनू-मोनू के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक अनंत सिंह उनके बेटों की हत्या करने की नीयत से आए थे. बता दें कि पहले सोनू-मोनू से अनंत सिंह के संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन बाद में दोनों एक-दूसरे के दुश्मन बन गए.
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