नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के दौरान अगस्त 2020 में निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में दिल्ली के पूर्व कांग्रेस विधायक जय किशन को बरी कर दिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने जय किशन को बरी करने का आदेश दिया. दिल्ली के संसद मार्ग थाने ने 28 अगस्त, 2020 को जय किशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था.
पुलिस ने जय किशन समेत चार आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, एपिडेमिट डिजीस एक्ट की धारा 3 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत एफआईआर दर्ज की थी. 28 अगस्त को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने नीट और जेईई परीक्षा के आयोजन के खिलाफ पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद प्रदर्शन किया था.
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कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष बैरिकेड पर लगाये गए एक चेतावनी नोटिस के फोटो को आधार बनाकर इस केस को आगे बढ़ाना चाहता है. नोटिस में न तो प्रदर्शन का जिक्र है और न ही प्रदर्शन के स्थान का. साथ ही नोटिस का संबंध संसद मार्ग के एसीपी की ओर से 4 अगस्त 2020 को जारी किए गए आदेश से भी नहीं दर्शाया गया है. यहां तक कि अपराध प्रक्रिया संहिता के तहत जांच अधिकारी ने आरोपी को धारा 144 लगने की कोई सूचना भी नहीं दी थी. बता दें कि 2020 और 2021 में कोरोना संक्रमण के दौरान दिल्ली पुलिस ने आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के तहत पूरी दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए धारा 144 लगाई थी.
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