जबलपुर: हाईकोर्ट ने झाबुआ पावर लिमिटेड से निकलने वाली फ्लाई ऐश को प्रबंधन द्वारा किसानों के खेत में डाले जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झाबुआ पावर लिमिटेड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिवनी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और नायब तहसीलदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने सिवनी कलेक्टर को शपथ पत्र के साथ तीन दिनों में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.
सिवनी निवासी रामगोपाल अर्जुले की तरफ से दायर की गई थी याचिका
सिवनी निवासी रामगोपाल अर्जुले की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि जिले के घंसौर ब्लॉक के रजगढ़ी गांव में झाबुआ पॉवर लिमिटेड के प्लांट से निकलने वाली फ्लाई ऐश (राखड़) अवैध रूप से उनके खेतों में डाली जा रही है. सैकड़ों ट्रक राख डालने से उनके खेत की उर्वरक क्षमता समाप्त हो रही है.
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पिछले साल भी उसके खेतों में जबरदस्ती फ्लाई ऐश डाली गई थी. याचिकाकर्ता ने इस संबंध में तहसीलदार, कलेक्टर और एसपी से शिकायत की थी. शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने यह याचिका दायर की थी.
सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने पर अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को दी थी धमकी
याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया था कि इस संबंध में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने पर अधिकारियों द्वारा धमकी दी गई कि यदि प्लांट के खिलाफ की गई शिकायत वापस नहीं ली तो उसे कोटवार के पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा. याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए जिला कलेक्टर के लिए उक्त निर्देश जारी किए. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता विशाल बघेल ने पैरवी की.