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किशोर की हत्या मामले में सेशन कोर्ट का फैसला, तीन सगे भाइयों समेत पांच को उम्र कैद की सजा - FIROZABAD COURT NEWS

Firozabad court news: सात साल पहले किशोर की हत्या मामले में कोर्ट ने तीन सगे भाइयों समेत पांच को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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फिरोजाबाद सत्र न्यायालय (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 26, 2024, 10:36 PM IST

फिरोजाबाद: जनपद के अपर एवं जिला सत्र न्यायालय ने साढ़े सात साल पहले हुयी एक किशोर की हत्या मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिन दोषियों को सजा सुनाई है, उनमें तीन सगे भाई भी है. साल 2017 में इन अभियुक्तों ने प्रेम प्रसंग में 16 साल के एक किशोर की हत्या कर दी थी. कोर्ट ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना दक्षिण क्षेत्र में 15 अप्रैल 2017 को प्रेम प्रसंग के चलते पुनीत उर्फ पवन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुनीत के भाई अमन कुमार ने हत्या के मामले में राजू उर्फ हेमंत कुमार पुत्र खेमचंद उसके भाई भगवान सिंह तथा दिनेश कुमार, संतोष पुत्र भगवान स्वरूप निवासी फूलवाड़ी तथा दीपक उर्फ दीपा पुत्र मुन्नालाल निवासी संत नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस मामले की विवेचना की. गवाहों के बयान दर्ज किये, साथ ही साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुयी.

इसे भी पढ़ें-छात्रा के साथ छेड़छाड़ और इंस्टाग्राम पर अश्लील फोटो किये वायरल, दोषी को 4 साल की सजा
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अरवेश शुक्ला ने बताया, मुकदमे के दौरान 10 गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए.गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को धारा 147 148 तथा 302 के तहत दोषी माना. न्यायालय ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने उन पर 53 - 53 हजार का अर्थदंड लगाया है.अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

बाराबंकी: लगभग दो वर्ष पूर्व पत्नी की फावड़े से गला काटकर हत्या करने के एक मामले में यूपी की बाराबंकी की एक अदालत ने आरोपी पति अजय कुमार को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 प्रण विजय सिंह ने मंगलवार को सुनाया.

कौशांबी: जनपद न्यायालय के स्पेशल न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट की अदालत ने 15 अगस्त के दिन हुए हत्याकांड मामले में चार आरोपियों को दोषी कर देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने चारों अभियुक्तों पर 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.मामला स्पेशल जज एससीएसटी कोर्ट शिरीन जैदी की अदालत में पेश हुआ था. इस मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार ने कुल नौ गवाहों का परीक्षण कोर्ट के समक्ष करवाया. 15 अगस्त को हुए इस हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने गवाहों को सुनने और पत्रावली के अवलोकन के बाद मंगलवार को अभियुक्त नक्कन, तीरथ लाल, सैय्यद मोहम्मद शिब्ते असगर उर्फ बस्सन, जीशान असगर उर्फ फातेह को दोषी कर देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें-दो सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद की सजा, 12 साल पहले हुआ था मर्डर

फिरोजाबाद: जनपद के अपर एवं जिला सत्र न्यायालय ने साढ़े सात साल पहले हुयी एक किशोर की हत्या मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिन दोषियों को सजा सुनाई है, उनमें तीन सगे भाई भी है. साल 2017 में इन अभियुक्तों ने प्रेम प्रसंग में 16 साल के एक किशोर की हत्या कर दी थी. कोर्ट ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना दक्षिण क्षेत्र में 15 अप्रैल 2017 को प्रेम प्रसंग के चलते पुनीत उर्फ पवन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुनीत के भाई अमन कुमार ने हत्या के मामले में राजू उर्फ हेमंत कुमार पुत्र खेमचंद उसके भाई भगवान सिंह तथा दिनेश कुमार, संतोष पुत्र भगवान स्वरूप निवासी फूलवाड़ी तथा दीपक उर्फ दीपा पुत्र मुन्नालाल निवासी संत नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस मामले की विवेचना की. गवाहों के बयान दर्ज किये, साथ ही साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुयी.

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अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अरवेश शुक्ला ने बताया, मुकदमे के दौरान 10 गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए.गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को धारा 147 148 तथा 302 के तहत दोषी माना. न्यायालय ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने उन पर 53 - 53 हजार का अर्थदंड लगाया है.अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

बाराबंकी: लगभग दो वर्ष पूर्व पत्नी की फावड़े से गला काटकर हत्या करने के एक मामले में यूपी की बाराबंकी की एक अदालत ने आरोपी पति अजय कुमार को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 प्रण विजय सिंह ने मंगलवार को सुनाया.

कौशांबी: जनपद न्यायालय के स्पेशल न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट की अदालत ने 15 अगस्त के दिन हुए हत्याकांड मामले में चार आरोपियों को दोषी कर देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने चारों अभियुक्तों पर 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.मामला स्पेशल जज एससीएसटी कोर्ट शिरीन जैदी की अदालत में पेश हुआ था. इस मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार ने कुल नौ गवाहों का परीक्षण कोर्ट के समक्ष करवाया. 15 अगस्त को हुए इस हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने गवाहों को सुनने और पत्रावली के अवलोकन के बाद मंगलवार को अभियुक्त नक्कन, तीरथ लाल, सैय्यद मोहम्मद शिब्ते असगर उर्फ बस्सन, जीशान असगर उर्फ फातेह को दोषी कर देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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