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दिवाली में सिर्फ 2 घंटे चला सकेंगे पटाखे, इन त्योहारों में भी पटाखे चलाने का समय तय

कांगड़ा जिले में दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखे जलाने की समय सीमा तय कर दी गई है.

DC Kangra Hemraj Bairwa
डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : 3 hours ago

धर्मशाला: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अनुपालना करते हुए कांगड़ा जिले के शहरी क्षेत्रों में दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित कर दिया है. इसे लेकर डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा की ओर से आदेश भी जारी किए गए हैं. आदेश के मुताबिक त्योहारों पर ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएंगे.

त्योहारों पर पटाखे जलाने का समय

दिवाली के त्योहार पर, 31 अक्टूबर की रात को 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति है. वहीं, 15 नवंबर, गुरु पर्व पर सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात को 9 बजे से 10 तक पटाखे चलाने की परमिशन है. इसके अलावा 25 दिसंबर क्रिसमस की रात को 11:55 से 12:30 तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं. इसी तरह नए साल की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर की रात को 11:55 से लेकर रात 12:30 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति प्राप्त हुई है.

त्योहारों पर जरूरी हिदायतें

  • चिन्हित स्थानों पर पटाखों की दुकानों में बिना किसी रूकावट के आपातकालीन निकासी होना जरूरी
  • पटाखों की दुकानों पर सेल्समैन पटाखों की हैंडलिंग में दक्ष होने चाहिए
  • मार्केट या भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पटाखे बेचने की नहीं दी जाएगी अनुमति
  • चिन्हित स्थानों पर पटाखों की दुकानों में आपसी दूरी कम से कम 3 मीटर जरूरी
  • पटाखों की दुकानों के आसपास लैंप, मोमबत्ती जलाने या स्मोकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

पटाखे बेचने के लिए SDM से अनुमति जरूरी

कांगड़ा जिले में बाजार, सरकारी कार्यालय परिसर, हेरिटेज बिल्डिंग या आवाज निषिद्ध क्षेत्रों में पटाखों के चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. डीसी कांगड़ा के आदेशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में पटाखे बेचने के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना जरूरी होगा. इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में एसडीएम द्वारा चिन्ह्ति या निर्धारित जगहों पर ही पटाखे बेचे जा सकते हैं. इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ एसडीएम द्वारा कार्रवाई की जाएगी. वहीं, नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों को पटाखों से होने वाले कूड़े कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन के लिए भी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: दिवाली पर सिर्फ इस टाइम चला सकेंगे पटाखे, DC ने जारी किए आदेश

धर्मशाला: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अनुपालना करते हुए कांगड़ा जिले के शहरी क्षेत्रों में दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित कर दिया है. इसे लेकर डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा की ओर से आदेश भी जारी किए गए हैं. आदेश के मुताबिक त्योहारों पर ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएंगे.

त्योहारों पर पटाखे जलाने का समय

दिवाली के त्योहार पर, 31 अक्टूबर की रात को 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति है. वहीं, 15 नवंबर, गुरु पर्व पर सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात को 9 बजे से 10 तक पटाखे चलाने की परमिशन है. इसके अलावा 25 दिसंबर क्रिसमस की रात को 11:55 से 12:30 तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं. इसी तरह नए साल की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर की रात को 11:55 से लेकर रात 12:30 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति प्राप्त हुई है.

त्योहारों पर जरूरी हिदायतें

  • चिन्हित स्थानों पर पटाखों की दुकानों में बिना किसी रूकावट के आपातकालीन निकासी होना जरूरी
  • पटाखों की दुकानों पर सेल्समैन पटाखों की हैंडलिंग में दक्ष होने चाहिए
  • मार्केट या भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पटाखे बेचने की नहीं दी जाएगी अनुमति
  • चिन्हित स्थानों पर पटाखों की दुकानों में आपसी दूरी कम से कम 3 मीटर जरूरी
  • पटाखों की दुकानों के आसपास लैंप, मोमबत्ती जलाने या स्मोकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

पटाखे बेचने के लिए SDM से अनुमति जरूरी

कांगड़ा जिले में बाजार, सरकारी कार्यालय परिसर, हेरिटेज बिल्डिंग या आवाज निषिद्ध क्षेत्रों में पटाखों के चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. डीसी कांगड़ा के आदेशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में पटाखे बेचने के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना जरूरी होगा. इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में एसडीएम द्वारा चिन्ह्ति या निर्धारित जगहों पर ही पटाखे बेचे जा सकते हैं. इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ एसडीएम द्वारा कार्रवाई की जाएगी. वहीं, नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों को पटाखों से होने वाले कूड़े कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन के लिए भी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

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