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धार भोजशाल सर्वे मामले में 1 अप्रैल को SC में सुनवाई, सर्वे पर रोक लगाने मुस्लिम पक्षकार ने की मांग - Dhar bhojshala asi survey - DHAR BHOJSHALA ASI SURVEY

भोजशाला मुद्दे पर एएसआई द्वारा किए जा रहे सर्वे पर रोक लगाने को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने धार भोजशाला के सर्वे के लिए आदेश दिए हैं.

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धार भोजशाल सर्वे मामले में 1 अप्रैल को SC में सुनवाई, सर्वे पर रोक लगाने मुस्लिम पक्षकार ने की मांग
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Mar 31, 2024, 5:30 PM IST

इंदौर। भोजशाला मुद्दे को लेकर जारी विवाद अब और भी गहराता जा रहा है. जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को भोजशाला के सर्वे के लिए आदेश दिए हैं, तो वहीं अब एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. अब इस पूरे मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई होगी. बता दें कि, पिछले दिनों इंदौर हाई कोर्ट ने भोजशाला की एएसआई सर्वे को लेकर आदेश दिए थे. वहीं, आदेश के बाद एएसआई ने अपने सर्वे की शुरुआत कर दी है और सर्वे को शुरू हुए करीब 10 दिन हो भी चुके हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई से किया था इनकार

10 दिन के सर्वे के दौरान एएसआई की टीम ने विभिन्न तरह की जानकारी भी जुटा ली है. तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने को लेकर पिछले दिनों मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और अर्जेंट सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया था. एक अप्रैल को सुनवाई रखी थी. इसके बाद अब 1 अप्रैल को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी.

1 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सर्वे पर रोक लगाने की मांग करते हुए मुस्लिम पक्ष ने याचिका के माध्यम से कई तरह के बिंदु भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे हैं. जिनमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि एएसआई ने मुस्लिम पक्ष को साथ में लेकर सर्वे की शुरुआत नहीं की है. साथ ही सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को किसी भी तरह के नोटिस जारी कर जानकारी नहीं दी गई है. मुस्लिम पक्ष इन तमाम बिंदुओं को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट गया है. अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

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वहीं मुस्लिम पक्षकारों के एडवोकेट अजय बगड़िया का कहना है कि ''हमने सर्वे पर रोक को लेकर अर्जेंट हियरिंग की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस सुनवाई को 1 अप्रैल पर रखा है. फिलहाल, अब 1 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी और इस दौरान विभिन्न तरह के तर्क हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे''. फिलहाल अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करता है या नहीं.

इंदौर। भोजशाला मुद्दे को लेकर जारी विवाद अब और भी गहराता जा रहा है. जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को भोजशाला के सर्वे के लिए आदेश दिए हैं, तो वहीं अब एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. अब इस पूरे मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई होगी. बता दें कि, पिछले दिनों इंदौर हाई कोर्ट ने भोजशाला की एएसआई सर्वे को लेकर आदेश दिए थे. वहीं, आदेश के बाद एएसआई ने अपने सर्वे की शुरुआत कर दी है और सर्वे को शुरू हुए करीब 10 दिन हो भी चुके हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई से किया था इनकार

10 दिन के सर्वे के दौरान एएसआई की टीम ने विभिन्न तरह की जानकारी भी जुटा ली है. तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने को लेकर पिछले दिनों मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और अर्जेंट सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया था. एक अप्रैल को सुनवाई रखी थी. इसके बाद अब 1 अप्रैल को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी.

1 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सर्वे पर रोक लगाने की मांग करते हुए मुस्लिम पक्ष ने याचिका के माध्यम से कई तरह के बिंदु भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे हैं. जिनमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि एएसआई ने मुस्लिम पक्ष को साथ में लेकर सर्वे की शुरुआत नहीं की है. साथ ही सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को किसी भी तरह के नोटिस जारी कर जानकारी नहीं दी गई है. मुस्लिम पक्ष इन तमाम बिंदुओं को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट गया है. अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

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वहीं मुस्लिम पक्षकारों के एडवोकेट अजय बगड़िया का कहना है कि ''हमने सर्वे पर रोक को लेकर अर्जेंट हियरिंग की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस सुनवाई को 1 अप्रैल पर रखा है. फिलहाल, अब 1 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी और इस दौरान विभिन्न तरह के तर्क हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे''. फिलहाल अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करता है या नहीं.

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