धमतरी : छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी की आड़ में धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पकडने में सफलता हासिल की है. आरोपी ज्ञान प्रकाश साहू पर आरोप है कि उसने लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर क्रिप्टो में निवेश करवाया, लेकिन मुनाफे की जगह लागत डूब गई. इस वजब से प्रार्थी ने अपने 8 लाख 67 हजार रुपये गंवा दिए. धमतरी के सिटी कोतवाली थाना की पुलिस ने आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
मुनाफे का लालच देकर क्रिप्टो में कराया निवेश : पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रार्थी उमेश कुमार पटेल ने सिटी कोतवाली थाना आकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. जिसमें बताया कि भिलाई निवासी ज्ञान प्रकाश साहू और देवकृष्ण साहू ने रोबोट ट्रेडर्स एफएक्स लिमिटेड नामक कंपनी में इनवेस्ट करने पर 1 से 10 प्रतिशत का मासिक लाभ दिलाने का प्रलोभन दिया. उसके बात में आकर प्रार्थी उमेश ने आईडी खुलवाई, जिसके बाद 28 अप्रैल 2022 से 22 जुलाई 2023 के बीच अपने खाते में ज्ञान प्रकाश साहू ने 1,53,680 रूपये, देवकृष्ण साहू के खाते में 30,000 रूपये डलवाए और शेष रकम को उक्त कंपनी में जमा कराया. इस तरह कुल 8,67,680 रूपये का कंपनी में निवेश कराया.
निवेश लौटाने के बजाय भेजा क्रिप्टो करंसी : इसके बाद आरोपी ज्ञान प्रकाश साहू और देवकृष्ण साहू ने कंपनी को नुकसान होने से शॉफ्टवेयर बंद होना बताया. प्रार्थी उमेश को AIFX CRYPTO CURRENCY कंपनी द्वारा दिया जाना बताकर आरोपियों ने META MASK WALLET में 23,711 क्वाईन भेजा. इस तरह आरोपी ज्ञान प्रकाश साहू और देवकृष्ण साहू ने प्रार्थी उमेश सहित अन्य लोगों के साथ भी धोखाधड़ी की. जिसके बाद प्रार्थी उमेश कुमार पटेल ने सिटी कोतवाली थाना आकर 8 नवंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई.
प्रार्थी उमेश कुमार पटेल ने एक लिखित आवेदन पेश कर बताया गया कि भिलाई निवासी ज्ञान प्रकाश साहू और देवकृष्ण साहू ने रोबोट ट्रेडर्स एफएक्स लिमिटेड नामक कंपनी में कुल 8 लाख 67 हजार 680 रूपये इनवेस्ट कराकर धोखाधड़ी किया गया है. प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 420 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. आज आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है. मामला साल 2022 और 2023 का है. : राजेश मरई, टीआई, सिटी कोतवाली थाना, धमतरी
कुल 6 लोगों से 1.17 करोड़ की धोखाधड़ी : प्रार्थी उमेश कुमार पटेल की शिकायत पर धारा 420 भादवि के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच के दौरान प्रार्थी उमेश के बैंक अकाउन्ट और आरोपियों के भेजे गये दस्तावेज जब्त की गई. प्रार्थी और धोखाधड़ी के शिकार लीलाराम साहू सहित अन्य चार पीड़ितों के बयान लिया गया. सभी से 1 करोड़ 17 लाख 5 हजार 365 रूपये से अधिक राशि उक्त कंपनी में भारी लाभ का झांसा देकर जमा कर धोखाधड़ी करना पाया गया है.
आरोपी के गिरफ्तार कर भेजा जेल : पुलिस ने शिकायत मिलने पर धारा 420 भादवि के तहत केस दर्ज किया. फिर जांच के बाद उसमें धारा 34 भादवि भी जोड़ा है. धमतरी पुलिस ने आरोपी देवकृष्ण साहू को रामनगर मुक्ति धाम भिलाई के चौरसिया ज्वेलर्स दुकान के पास से गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया. जिसके बाद आरोपी को जेल भेजा है. पुलिस दूसरे आरोपी ज्ञान प्रकाश साहू को तलाश रही है. इस पूरे केस की गहराई से आगे जांच पड़ताल कर रही है.