नई दिल्ली: पद का दुरुपयोग कर गैरकानूनी तरीके से दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) के सचिव सह रजिस्ट्रार डॉ. गिरीश त्यागी के कार्यकाल के विस्तार मामले में नया मोड़ आ गया है. दिल्ली सरकार ने डीएमसी अध्यक्ष डॉ. अरुण गुप्ता से तीन दिन के भीतर इस मामले में दोबारा जवाब दाखिल करने को कहा है. काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से डीएमसी के अध्यक्ष को संबोधित एक चिट्ठी में उनके दिए गए पहले के जवाबों से असंतुष्टि व्यक्त की गई है.
दरअसल, डीएमसी के अध्यक्ष डॉ. अरुण ने एक मार्च 2024 को डॉ. गिरीश त्यागी के कार्यकाल विस्तार मामले में जवाब दाखिल किया था. 22 फरवरी 2024 को काउंसिल ने डीएमसी अध्यक्ष से क्रमवार 'ए' से लेकर 'एच' तक कई प्रश्न किए थे. इनमें से किसी भी प्रश्न के जवाब से काउंसिल संतुष्ट नहीं हुआ. इस चिट्ठी में डॉ. अरुण गुप्ता से प्रश्न संख्या 'ए' से लेकर 'एच' तक विस्तार से जवाब मांगा गया है. साथ ही कहा गया है कि जवाब वही होने चाहिए जो पूछा गया है. मुद्दों से भटकाने वाले उत्तर नहीं देने की हिदायत दी गई है. उसके बाद इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी.
कानूनन ना तो दिल्ली सरकार के किसी कर्मचारी या अधिकारी को 60 साल के बाद दो साल से ज्यादा सेवा विस्तार मिल सकता है और ना ही 62 वर्ष के बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी प्रशासनिक पदों पर रह सकते हैं. यदि वह कार्य करता भी है तो इस पद पर वह कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं ले सकता. लेकिन डॉ. गिरीश त्यागी ने ना केवल गैरकानूनी तरीके से सेवा विस्तार लिया, बल्कि पद पर रहते हुए प्रशासनिक निर्णय भी ले रहे हैं.
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बता दें, दिल्ली मेडिकल काउंसिल एक्ट में साफ कहा गया है कि जो भी इसमें लाभ के पद पर मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने वाले उच्च पदों पर बैठे डॉक्टर कार्य करेंगे, वे 60 साल की उम्र तक ही मेडिकल काउंसिल में रहेंगे.