नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में RAU’S IAS स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में आरोपी चार सह-मालिकों की अंतरिम जमानत 21 जनवरी तक बढ़ा दिया है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सरबजीत सिंह, परविंदर सिंह, तेजिंदर सिंह और हरविंदर सिंह की अंतरिम जमानत बढ़ा दी. सुप्रीम कोर्ट ने रेड क्रॉस के पास 2.5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर रोक लगा दी है.हाईकोर्ट ने 13 सितंबर को चारों आरोपियों को अंतरिम जमानत देते हुए यह शर्त लगाई थी.
हाईकोर्ट ने आरएयू के आईएएस स्टडी सर्किल के सीईओ अभिषेक गुप्ता को जमानत देते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी के पास पांच करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर भी रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता दलविन सुरेश के वकील अभिजीत आनंद से आवेदनों पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा. पीठ ने मामले की सुनवाई 21 जनवरी, 2025 को सूचीबद्ध की है.दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. बता दें कि RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है. इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई थी.
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया है. इसके पहले तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने चारों सह-मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था कि अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें. इस मामले में एक आरोपी और थार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है.
थार चालक को छोड़कर सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में : दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को RAU’s IAS स्टडी सर्कल के चारो सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था. 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार गया था. थार चालक को छोड़कर सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 सितंबर, 2024 को यूपीएससी अभ्यर्थी की मौत के मामले में आरएयू के आईएएस स्टडी सर्किल के सीईओ अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दे दी. मामले को निचली अदालत के समक्ष 7 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है. इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओल्ड राजिंदर नगर में तीन आईएएस अभ्यर्थियों की दुखद मौतों से जुड़े एक बेसमेंट के चार सह-मालिकों को अंतरिम जमानत दी थी.
बेसमेंट के चार सह-मालिकों को 5 करोड़ जमा करने के निर्देश : न्यायमूर्ति डीके शर्मा की पीठ ने दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) से एक समिति बनाने का भी अनुरोध किया था, जो सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में काम करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिल्ली भर में बिना मंजूरी के बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर न चलाया जाए. इसके अतिरिक्त, अदालत ने बेसमेंट के चार सह-मालिकों को रेड क्रॉस सोसाइटी में 5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था.
ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने से कर दिया था इनकार : इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई से क्षेत्र में जलभराव के प्राथमिक कारणों और उस दिन की वर्षा के आंकड़ों को संबोधित करते हुए एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अगस्त को इन चारों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज करने का आदेश दिया था और कहा था कि सह-मालिकों की देनदारी बेसमेंट को कोचिंग संस्थान के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देने के उनके अवैध कृत्य से उपजी है .
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