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आजम पर लटक रही एक और तलवार, डूंगरपुर में मकान ढहाने और लूटपाट केस में 10 जून को आ सकता है फैसला - Decision on Azam Khan in Dungarpur case on June 10

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान सीतापुर जेल में बंद है. एक मामले में उनको हाईकोर्ट से जमानत तो मिली, लेकिन जेल से बाहर निकलने के आसार नजर नहीं आ रहे.

मोहम्मद आजम खान.
मोहम्मद आजम खान. (PHOTO CREDIT ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 7, 2024, 3:07 PM IST

Updated : Jun 7, 2024, 4:20 PM IST

डूंगरपुर में मकान ढहाने और लूटपाट के मुकदमे में 10 जून को फैसला (VIDEO CREDIT ETV BHARAT)

रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान सीतापुर जेल में बंद है. एक मामले में उनको हाईकोर्ट से जमानत तो मिली, लेकिन जेल से बाहर निकलने के आसार नजर नहीं आ रहे. क्योंकि रामपुर के डूंगरपुर प्रकरण उनका पीछा नहीं छोड़ रहा. समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में डूंगरपुर गांव में दर्जनों मकान जबरन खाली करा कर तोड़ दिए गए थे.

यह घटना 6 दिसंबर 2016 की थी, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद 2019 में आजम खान और तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक आले हसन खान सहित कई लोगों पर लूटपाट, जबरन मकान खाली कराने और ढहाए जाने को लेकर कई एफआईआर दर्ज कराई गई थीं. जिनमें से दो मुकदमों में रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को सजा सुनाई. इसमें एक में सात वर्ष और दूसरे में 10 वर्ष की सजा सुनाई गई. जबकि एक मुकदमे में वह बरी हो गए थे.

ऐसा ही एक मामला रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें फैसले के लिए 10 तारीख लगाई गई है. जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी-एमएलए कोर्ट सीमा राणा ने बताया कि यह मामला थाना गंज में पंजीकृत कराया गया था. वादी गुड्डू ने आरोप लगाए गए थे कि पत्नी के साथ अभद्रता की गई. घर में घुसकर मारपीट करने के साथ मकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया. सामान लूटपाट कर अभियुक्त ले गए.

इसमें आरोपी 6 लोग हैं. जिसमें मोहम्मद आजम खान, बरकत अली ठेकेदार, इमरान, इकराम और सज्जाद हैं. इसमें सज्जाद की मृत्यु हो चुकी है. अभियोजन और डिफेंस की बहस कंप्लीट हो चुकी है. कल 8 जून को अभियोजन को जवाब देना है. फैसले की तारीख 10 जून लगाई गई है.

यह भी पढ़ें :जेल से बाहर आई आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा, समर्थकों की जुटी भीड़, फातिमा ने कोर्ट को कहा धन्यवाद - Tazeen Fatima Released From Jail

यह भी पढ़ें :आजम को सजा पर पत्नी ताजीन बोलीं- ये नाइंसाफी की चरम सीमा, अंतिम सांस तक लड़ेंगे - Wife Tajin Statement On Azam

डूंगरपुर में मकान ढहाने और लूटपाट के मुकदमे में 10 जून को फैसला (VIDEO CREDIT ETV BHARAT)

रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान सीतापुर जेल में बंद है. एक मामले में उनको हाईकोर्ट से जमानत तो मिली, लेकिन जेल से बाहर निकलने के आसार नजर नहीं आ रहे. क्योंकि रामपुर के डूंगरपुर प्रकरण उनका पीछा नहीं छोड़ रहा. समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में डूंगरपुर गांव में दर्जनों मकान जबरन खाली करा कर तोड़ दिए गए थे.

यह घटना 6 दिसंबर 2016 की थी, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद 2019 में आजम खान और तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक आले हसन खान सहित कई लोगों पर लूटपाट, जबरन मकान खाली कराने और ढहाए जाने को लेकर कई एफआईआर दर्ज कराई गई थीं. जिनमें से दो मुकदमों में रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को सजा सुनाई. इसमें एक में सात वर्ष और दूसरे में 10 वर्ष की सजा सुनाई गई. जबकि एक मुकदमे में वह बरी हो गए थे.

ऐसा ही एक मामला रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें फैसले के लिए 10 तारीख लगाई गई है. जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी-एमएलए कोर्ट सीमा राणा ने बताया कि यह मामला थाना गंज में पंजीकृत कराया गया था. वादी गुड्डू ने आरोप लगाए गए थे कि पत्नी के साथ अभद्रता की गई. घर में घुसकर मारपीट करने के साथ मकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया. सामान लूटपाट कर अभियुक्त ले गए.

इसमें आरोपी 6 लोग हैं. जिसमें मोहम्मद आजम खान, बरकत अली ठेकेदार, इमरान, इकराम और सज्जाद हैं. इसमें सज्जाद की मृत्यु हो चुकी है. अभियोजन और डिफेंस की बहस कंप्लीट हो चुकी है. कल 8 जून को अभियोजन को जवाब देना है. फैसले की तारीख 10 जून लगाई गई है.

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यह भी पढ़ें :आजम को सजा पर पत्नी ताजीन बोलीं- ये नाइंसाफी की चरम सीमा, अंतिम सांस तक लड़ेंगे - Wife Tajin Statement On Azam

Last Updated : Jun 7, 2024, 4:20 PM IST
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