नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके के RAU'S IAS स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने इस मामले के सभी छह आरोपियों को 20 दिसंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया.
सीबीआई ने 14 अक्टूबर को छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में सीबीआई ने कार चालक मनोज कथूरिया को आरोपी नहीं बनाया है. सीबीआई ने चार्जशीट में परविंदर सिंह, तेजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह, कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को आरोपी बनाया है. सीबीआई ने इन आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया है. मामले के सभी आरोपी जमानत पर हैं. इससे पहले 23 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दी थी. वहीं 13 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने चार सह-मालिकों तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को जमानत दी थी.
यह थी घटना: बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को RAU's IAS स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और कार चालक को गिरफ्तार किया था. 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है, जहां यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों की बेसमेंट में अचानक आए पानी में फंसकर मौत हो गई थी.
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