ETV Bharat / state

कानपुर में पाकिस्तानी जासूस को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, एटीएस ने 2011 में किया था गिरफ्तार

author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 2, 2024, 11:07 PM IST

एटीएस ने 19 सितंबर 2011 को कानपुर के कैंट सेंट्रल स्टेशन (Pakistani spy sentenced to 10 years) से एक पाकिस्तान जासूस को गिरफ्तार किया था. कानपुर में आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है.

Etv Bharat
Etv Bharat

कानपुर : जिले में रहकर सेना की रेकी कर रहे आरोपी को एटीएस ने कई वर्षों पहले रेलबाजार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था. वहीं, रेलबाजार थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ काफी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था. शनिवार को एडीजे-8 कोर्ट ने पाकिस्तान जासूस को 10 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.


पुलिस के मुताबिक, आरोपी फैसल उर्फ गुड्डू मूलरूप से फिरदौस नगर थाना जगन्नाथ जिला रांची का रहने वाला है. आरोपी फैसल को एटीएस ने 19 सितंबर 2011 को कानपुर के कैंट सेंट्रल स्टेशन से गिरफ्तार किया था. इसके बाद थाना रेलबाजार पुलिस ने आरोपी फैसल के विरुद्ध जासूसी करने समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और उसे जेल भेज दिया था. एटीएस की जांच में यह सामने आया था, कि आरोपी फैसल कई शहरों में जासूसी करने के बाद कानपुर पहुंचा था. यहां वह कानपुर के कैंट समेत कई इलाकों की रेकी कर पाकिस्तान भेजता था. इतना ही नहीं आरोपी फैसल भारत से जुड़ी अन्य जानकारियां भी पाकिस्तान को साझा करता था. आरोपी फैसल को जब गिरफ्तार किया गया था. तब वह कानपुर के कैंट में रहकर रेकी कर रहा था. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी फैजल के पास से पाकिस्तान सिम व हस्तलेख में तैयार किया हुआ नक्शा भी बरामद हुआ था. अगर समय रहते आईएसआई एजेंट फैसल की अरेस्टिंग नहीं होती तो शायद पाकिस्तान किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था. हालांकि, एटीएस की सक्रियता के चलते उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.


इस पूरे मामले में रेल बाजार थाना प्रभारी विजय दर्शन शर्मा ने बताया कि, एडीजे-8 कोर्ट ने शनिवार को पाकिस्तानी जासूस फैजल रहमान उर्फ गुड्डू को 10 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है.

कानपुर : जिले में रहकर सेना की रेकी कर रहे आरोपी को एटीएस ने कई वर्षों पहले रेलबाजार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था. वहीं, रेलबाजार थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ काफी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था. शनिवार को एडीजे-8 कोर्ट ने पाकिस्तान जासूस को 10 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.


पुलिस के मुताबिक, आरोपी फैसल उर्फ गुड्डू मूलरूप से फिरदौस नगर थाना जगन्नाथ जिला रांची का रहने वाला है. आरोपी फैसल को एटीएस ने 19 सितंबर 2011 को कानपुर के कैंट सेंट्रल स्टेशन से गिरफ्तार किया था. इसके बाद थाना रेलबाजार पुलिस ने आरोपी फैसल के विरुद्ध जासूसी करने समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और उसे जेल भेज दिया था. एटीएस की जांच में यह सामने आया था, कि आरोपी फैसल कई शहरों में जासूसी करने के बाद कानपुर पहुंचा था. यहां वह कानपुर के कैंट समेत कई इलाकों की रेकी कर पाकिस्तान भेजता था. इतना ही नहीं आरोपी फैसल भारत से जुड़ी अन्य जानकारियां भी पाकिस्तान को साझा करता था. आरोपी फैसल को जब गिरफ्तार किया गया था. तब वह कानपुर के कैंट में रहकर रेकी कर रहा था. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी फैजल के पास से पाकिस्तान सिम व हस्तलेख में तैयार किया हुआ नक्शा भी बरामद हुआ था. अगर समय रहते आईएसआई एजेंट फैसल की अरेस्टिंग नहीं होती तो शायद पाकिस्तान किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था. हालांकि, एटीएस की सक्रियता के चलते उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.


इस पूरे मामले में रेल बाजार थाना प्रभारी विजय दर्शन शर्मा ने बताया कि, एडीजे-8 कोर्ट ने शनिवार को पाकिस्तानी जासूस फैजल रहमान उर्फ गुड्डू को 10 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है.

यह भी पढ़ें : कार और 5 लाख रुपये न मिलने पर की थी विवाहिता की हत्या, पति और जेठ को 10-10 साल की सजा

यह भी पढ़ें : अस्थायी वीजा पर अमेरिका गए भारतीय ने धोखाधड़ी से हासिल की नागरिकता, होगी लंबी सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.