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कोर्ट ने IMC प्रमुख मौलाना तौकीर को बरेली में हुए 2010 दंगे का माना मास्टर माइंड, समन किया जारी

आईएमसी प्रमुख (IMC chief) को 2010 दंगे का मुख्य मास्टर माइंड मानते हुए अदालत (Bareilly Additional Sessions Judge Quick Court First) ने जारी किया समन. 11 मार्च को अदालत में किया तलब.

2010 riot case
2010 दंगा मामले में कोर्ट का एक्शन
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 5, 2024, 6:49 PM IST

मौलाना तौकीर रजा की बढ़ी मुश्किलें

बरेली: आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ गई है. बरेली एडिशनल सेशन जज त्वरित कोर्ट प्रथम रवि दिवाकर ने मौलाना तौकीर रजा को 2010 देंगे का मास्टर माइंड मानते हुए एक समन जारी किया है. साथ ही 11 मार्च को कोर्ट में तलब भी किया है. मार्च 2010 में बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र में धार्मिक जुलूस निकालने को लेकर दंगा हो गया था. जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट में चल रही है.

भड़काऊ भाषण पर भड़के थे दंगे: शासकीय अधिवक्ता सुनीति पाठक के मुताबिक, प्रेमनगर थाना इलाके में मार्च 2010 को ईदमिलाद उल नवी के जुलूस के दौरान दंगा भड़क गया था. जिसमें पुलिस चौकी सहित दर्जनों दुकान और घरों को आग के हवाले कर उसमें तोड़फोड़ कर लूटपाट की गई थी. आरोप था कि हिंदू इलाके से जुलूस निकालने को लेकर आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने मंच से भड़काऊ भाषण दिया था. इसके बाद दंगा भड़क गया था. इस घटना के बाद तत्कालीन प्रेम नगर थाने के प्रभावी निरीक्षक करण सिंह की ओर से 178 लोगों के खिलाफ नामदर्ज और हजारों अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

मौलाना तौकीर रजा हाजिर हो: इसके बाद आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए गिरफ्तार किया गया था. बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी. लेकिन बाद में मामले की विवेचना में आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का नाम निकालकर कोर्ट में भेज दिया था. तब से मामला कोर्ट में विचराधीन था. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में लिखा है कि दंगे का मुख्य मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर राजा का नाम विवेचना में पर्याप्त साक्षी होने के बावजूद चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया. जिसपर मंगलवार को अदालत ने स्वयं मामले का संज्ञान लेते हुए आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को समन जारी कर 11 मार्च को अदालत में तलब किया है. साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक आदेश की कॉपी प्रेषित करने के आदेश दिए हैं.


ये भी पढ़ेंः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की संपत्तियां जब्त

मौलाना तौकीर रजा की बढ़ी मुश्किलें

बरेली: आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ गई है. बरेली एडिशनल सेशन जज त्वरित कोर्ट प्रथम रवि दिवाकर ने मौलाना तौकीर रजा को 2010 देंगे का मास्टर माइंड मानते हुए एक समन जारी किया है. साथ ही 11 मार्च को कोर्ट में तलब भी किया है. मार्च 2010 में बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र में धार्मिक जुलूस निकालने को लेकर दंगा हो गया था. जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट में चल रही है.

भड़काऊ भाषण पर भड़के थे दंगे: शासकीय अधिवक्ता सुनीति पाठक के मुताबिक, प्रेमनगर थाना इलाके में मार्च 2010 को ईदमिलाद उल नवी के जुलूस के दौरान दंगा भड़क गया था. जिसमें पुलिस चौकी सहित दर्जनों दुकान और घरों को आग के हवाले कर उसमें तोड़फोड़ कर लूटपाट की गई थी. आरोप था कि हिंदू इलाके से जुलूस निकालने को लेकर आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने मंच से भड़काऊ भाषण दिया था. इसके बाद दंगा भड़क गया था. इस घटना के बाद तत्कालीन प्रेम नगर थाने के प्रभावी निरीक्षक करण सिंह की ओर से 178 लोगों के खिलाफ नामदर्ज और हजारों अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

मौलाना तौकीर रजा हाजिर हो: इसके बाद आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए गिरफ्तार किया गया था. बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी. लेकिन बाद में मामले की विवेचना में आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का नाम निकालकर कोर्ट में भेज दिया था. तब से मामला कोर्ट में विचराधीन था. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में लिखा है कि दंगे का मुख्य मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर राजा का नाम विवेचना में पर्याप्त साक्षी होने के बावजूद चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया. जिसपर मंगलवार को अदालत ने स्वयं मामले का संज्ञान लेते हुए आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को समन जारी कर 11 मार्च को अदालत में तलब किया है. साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक आदेश की कॉपी प्रेषित करने के आदेश दिए हैं.


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