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आज केस दायर, कल पटना में सुनवाई, केजरीवाल को बिहार-यूपी वालों को फर्जी कहना महंगा पड़ा - EX CM ARVIND KEJRIWAL

अरविंद केजरीवाल बिहार और यूपी वालों पर टिप्पणी करके फंसते दिख रहे हैं. पटना सिविल कोर्ट में केस दायर कराया गया है. कल सुनवाई होगी.

अरबिंद केजरीवाल
अरबिंद केजरीवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 20, 2025, 8:23 PM IST

पटना: दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर खूब बवाल मचा है. वहीं पटना सिविल कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ परिवाद पत्र दाखिल किया गया है. अरविंद केजरीवाल के द्वारा बीते 9 जनवरी को यूपी और बिहार पर विवादित बयान दिया गया था. राजधानी पटना के सिविल कोर्ट में वकील बबलू कुमार के द्वारा परिवाद पत्र दाखिल किया गया है.

पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई कल: परिवाद के संबंध में अधिवक्ता बबलू कुमार ने बताया कि आज (सोमवार) पटना के सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल किया गया है. यह परिवाद पत्र BNS 356 के तहत सिविल कोर्ट में दर्ज किया गया है. वहीं सीजीएम कोर्ट में 21 जनवरी यानी मंगलवार का सुनवाई होगी.

देशभार में 11 मुकदमें दर्ज: वहीं पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ऋषिकेश नारायण सिंह ने बताया कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने विवादित बयान देकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया है. अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस मामले में अब तक 11 मुकदमें दर्ज हो चुके हैं. जिसमें से तीन बार उन्होंने माफी मांग चुके हैं. अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की गयी है.

"बीएनएस की धारा 356 के तहत पटना सिविल कोर्ट में परिवाद दाखिल कराया गया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में मंगलवार को इस पर सुनवाई की जाएगी.अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की गयी है." -ऋषिकेश नारायण सिंह, अधिवक्ता

केजरीवाल ने विवादित बयान: उन्होंने कहा कि बिहार के लोग काफी मेहनती होते हैं. केजरीवाल को सीएम बनाने में बिहार और यूपी के लोगों की अहम भूमिका है. इन्हीं लोगों ने वोट देकर उनकी सरकार बनवाई. हम लोग मेहनतकश हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं.

दो साल की सजा का प्रावधान: उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जिस भाषा का उपयोग किया है वह अमर्यादित है. इसके लिए उन्हें देश से और खासकर बिहार यूपी के लोगों के पैर छूकर माफी मांगना चाहिए. इस तरह के गलत टिप्पणी पर BNS की धारा 356 के तहत 2 साल का सजा और जुर्माना का प्रावधान है.

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पटना: दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर खूब बवाल मचा है. वहीं पटना सिविल कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ परिवाद पत्र दाखिल किया गया है. अरविंद केजरीवाल के द्वारा बीते 9 जनवरी को यूपी और बिहार पर विवादित बयान दिया गया था. राजधानी पटना के सिविल कोर्ट में वकील बबलू कुमार के द्वारा परिवाद पत्र दाखिल किया गया है.

पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई कल: परिवाद के संबंध में अधिवक्ता बबलू कुमार ने बताया कि आज (सोमवार) पटना के सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल किया गया है. यह परिवाद पत्र BNS 356 के तहत सिविल कोर्ट में दर्ज किया गया है. वहीं सीजीएम कोर्ट में 21 जनवरी यानी मंगलवार का सुनवाई होगी.

देशभार में 11 मुकदमें दर्ज: वहीं पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ऋषिकेश नारायण सिंह ने बताया कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने विवादित बयान देकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया है. अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस मामले में अब तक 11 मुकदमें दर्ज हो चुके हैं. जिसमें से तीन बार उन्होंने माफी मांग चुके हैं. अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की गयी है.

"बीएनएस की धारा 356 के तहत पटना सिविल कोर्ट में परिवाद दाखिल कराया गया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में मंगलवार को इस पर सुनवाई की जाएगी.अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की गयी है." -ऋषिकेश नारायण सिंह, अधिवक्ता

केजरीवाल ने विवादित बयान: उन्होंने कहा कि बिहार के लोग काफी मेहनती होते हैं. केजरीवाल को सीएम बनाने में बिहार और यूपी के लोगों की अहम भूमिका है. इन्हीं लोगों ने वोट देकर उनकी सरकार बनवाई. हम लोग मेहनतकश हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं.

दो साल की सजा का प्रावधान: उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जिस भाषा का उपयोग किया है वह अमर्यादित है. इसके लिए उन्हें देश से और खासकर बिहार यूपी के लोगों के पैर छूकर माफी मांगना चाहिए. इस तरह के गलत टिप्पणी पर BNS की धारा 356 के तहत 2 साल का सजा और जुर्माना का प्रावधान है.

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