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मुजफ्फरपुर डीएम के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अवमानना की कार्रवाई शुरू, अदालत ने मांगा 4 हफ्ते में स्पष्टीकरण - Patna High Court - PATNA HIGH COURT

पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर डीएम के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की प्रक्रिया आरंभ कर दी है. कोर्ट ने उन्हें जमीन अधिग्रहण और रोड बनाने के मामले में 4 हफ्ते में स्पष्टीकरण मांगा है. इसके खिलाफ वादी ने अवमानना का केस दायर किया है. पढ़ें पूरी खबर-

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 22, 2024, 9:02 PM IST

पटना : बिहार की पटना हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के विरुद्ध अवमानना वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उन्हें चार सप्ताह में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया. जस्टिस संदीप कुमार ने प्रतिमा देवी की ओर से दायर अवमानना वाद पर सुनवाई की.

मुजफ्फरपुर डीएम के खिलाफ अवमानना का केस : आवेदिका के वकील प्रशांत कश्यप ने कोर्ट को बताया कि मुजफ्फरपुर स्थित लक्ष्मी चौक से रानी सती मन्दिर लिंकपथ के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाना था. कोर्ट ने जुलाई, 2022 में राजमोहन साह व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर स्थल जांच कराया था. स्थल जांच के बाद अधिवक्ता आयुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट समर्पित किया. कोर्ट ने रिपोर्ट के आधार पर 23 फीट भूमि अधिग्रहित करने का आदेश दिया.

जमीन अधिग्रहित कर रोड बनाने का मामला : लेकिन केस निष्पादन के बाद मुजफ्फरपुर भू अर्जन पदाधिकारी ने केवल राजमोहन साह एवं अन्य की भूमि अधिग्रहित कर रोड बना दिया. सड़क के दूसरी तरफ अवस्थित राजनेता अजय निषाद एवं अनिल सहनी के परिवार वालों की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया. इसके बाद आवेदक राजमोहन साह के मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी प्रतिमा देवी की ओर से अवमानना केस दायर की गई हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी.

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पटना : बिहार की पटना हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के विरुद्ध अवमानना वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उन्हें चार सप्ताह में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया. जस्टिस संदीप कुमार ने प्रतिमा देवी की ओर से दायर अवमानना वाद पर सुनवाई की.

मुजफ्फरपुर डीएम के खिलाफ अवमानना का केस : आवेदिका के वकील प्रशांत कश्यप ने कोर्ट को बताया कि मुजफ्फरपुर स्थित लक्ष्मी चौक से रानी सती मन्दिर लिंकपथ के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाना था. कोर्ट ने जुलाई, 2022 में राजमोहन साह व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर स्थल जांच कराया था. स्थल जांच के बाद अधिवक्ता आयुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट समर्पित किया. कोर्ट ने रिपोर्ट के आधार पर 23 फीट भूमि अधिग्रहित करने का आदेश दिया.

जमीन अधिग्रहित कर रोड बनाने का मामला : लेकिन केस निष्पादन के बाद मुजफ्फरपुर भू अर्जन पदाधिकारी ने केवल राजमोहन साह एवं अन्य की भूमि अधिग्रहित कर रोड बना दिया. सड़क के दूसरी तरफ अवस्थित राजनेता अजय निषाद एवं अनिल सहनी के परिवार वालों की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया. इसके बाद आवेदक राजमोहन साह के मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी प्रतिमा देवी की ओर से अवमानना केस दायर की गई हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी.

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