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चित्तौड़गढ़ प्रशासन ने तीन बदमाशों को किया जिला बदर, आरोपियों को भीलवाड़ा और कोटा के थानों में लगानी होगी हाजिरी - Zila Badar Three Miscreants

Zila Badar Three Miscreants, चित्तौड़गढ़ प्रशासन ने तीन असामाजिक तत्वों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है. इन तीनों को रोजाना भीलवाड़ा और कोटा के स्थानीय थानों में हाजिरी लगानी होगी. वहीं, निष्कासन अवधि में तीनों शिक्षण संस्थानों, धार्मिक, मेलों, हाट बाजार, सिनेमा और मनोरंजन के स्थानों से दूर रहेंगे.

Zila Badar Three Miscreants
तीन बदमाशों को किया जिला बदर (ETV BHARAT Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 12, 2024, 9:48 PM IST

चित्तौड़गढ़. पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने विभिन्न थाना क्षेत्रों के निवासरत 3 और असामाजिक तत्वों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई. इन तीनों को रोजाना भीलवाड़ा और कोटा के स्थानीय थानों में हाजिरी देनी होगी. बताया गया कि जुआ, सट्टा, मारपीट, चोरी, नकबजनी, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट संबंधी अवैध कृत्य करने और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त मानते हुए धारा 03, राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत ये कार्रवाई की गई है.

इसके लिए इस्तगासा प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त कलेक्टर व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ में प्रकरणों को दर्ज कर विधिवत सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार द्वारा अलग-अलग कुल 3 प्रकरणों में 3 गैरसायलों को गुंडा घोषित किया गया. आदेश पर तीनों को जिले से 15 दिन के लिए निष्काषित करने का आदेश दिया गया.

इसे भी पढ़ें - पुलिस ने 6 बदमाशों को किया तड़ीपार, एक साल तक नहीं कर सकते जयपुर में प्रवेश

पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार द्वारा दो को निष्कासन अवधि में भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ पुलिस थाने और एक गैरसायल को कोटा ग्रामीण जिले के रामगंज मंडी थाने पर नियमित अपनी उपस्थिति देनी होगी.

गैरसायल लोहार मोहल्ला चित्तौड़गढ़ निवासी मुकेश उर्फ भैया पुत्र लादू लाल तेली व खटीक मोहल्ला चित्तौड़गढ़ निवासी शानू उर्फ कमलेश पुत्र अमृतलाल मोची को 15 दिन के लिए हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा और एफसीआई गोदाम के पीछे थाना चंदेरिया निवासी सनी पुत्र नीम शाह कोली को 15 दिन के लिए रामगंज मंडी जिला कोटा ग्रामीण में अपनी उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं. निष्कासन अवधि में तीनों गैरसायल शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थानों, मेलों, हाट बाजार, सिनेमा और मनोरंजन के स्थानों से दूर रहेंगे.

चित्तौड़गढ़. पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने विभिन्न थाना क्षेत्रों के निवासरत 3 और असामाजिक तत्वों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई. इन तीनों को रोजाना भीलवाड़ा और कोटा के स्थानीय थानों में हाजिरी देनी होगी. बताया गया कि जुआ, सट्टा, मारपीट, चोरी, नकबजनी, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट संबंधी अवैध कृत्य करने और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त मानते हुए धारा 03, राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत ये कार्रवाई की गई है.

इसके लिए इस्तगासा प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त कलेक्टर व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ में प्रकरणों को दर्ज कर विधिवत सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार द्वारा अलग-अलग कुल 3 प्रकरणों में 3 गैरसायलों को गुंडा घोषित किया गया. आदेश पर तीनों को जिले से 15 दिन के लिए निष्काषित करने का आदेश दिया गया.

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पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार द्वारा दो को निष्कासन अवधि में भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ पुलिस थाने और एक गैरसायल को कोटा ग्रामीण जिले के रामगंज मंडी थाने पर नियमित अपनी उपस्थिति देनी होगी.

गैरसायल लोहार मोहल्ला चित्तौड़गढ़ निवासी मुकेश उर्फ भैया पुत्र लादू लाल तेली व खटीक मोहल्ला चित्तौड़गढ़ निवासी शानू उर्फ कमलेश पुत्र अमृतलाल मोची को 15 दिन के लिए हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा और एफसीआई गोदाम के पीछे थाना चंदेरिया निवासी सनी पुत्र नीम शाह कोली को 15 दिन के लिए रामगंज मंडी जिला कोटा ग्रामीण में अपनी उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं. निष्कासन अवधि में तीनों गैरसायल शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थानों, मेलों, हाट बाजार, सिनेमा और मनोरंजन के स्थानों से दूर रहेंगे.

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