चंडीगढ़: चंडीगढ़ में मेयर चुनाव-2025 की घोषणा कर दी गई है. प्रशासन ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी. अधिसूचना के मुताबिक 24 जनवरी 2025 को मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा. उम्मीदवार 20 जनवरी शाम 5 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं. इस बार मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित है.
तीन पदों के लिए होगा चुनावः 24 जनवरी को पहले सुबह 11 बजे मेयर पद के लिए नगर निगम सदन में वोटिंग होगी. इसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर और फिर डिप्टी मेयर पद के लिए वोट पड़ेंगे. इस समय आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप कुमार टीटा चंडीगढ़ के मेयर हैं. उन्हें कांग्रेस का समर्थन भी प्राप्त है. दरअसल, चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां गठबंधन में हैं.
रमणीक बेदी पीठासीन अधिकारी नियुक्तः चंडीगढ़ में मेयर चुनाव 2025 के लिए इस बार पीठासीन अधिकारी (प्रीसाइडिंग ऑफिसर) यानि चुनाव अधिकारी के तौर पर नॉमिनेटेड काउंसलर रमणीक बेदी की नियुक्ति की गई है. वहीं हर बार की तरह इस बार भी मेयर चुनाव-2025 में सीक्रेट बैलेट के माध्यम से ही वोटिंग होगी. जबकि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से ओपन वोटिंग की मांग की गई थी जिसे चंडीगढ़ प्रशासक की तरफ से ओपन वोटिंग की मांग खारिज कर दी गई है.
20 फरवरी के बाद मेयर चुनाव कराने की मांगः इसी के साथ आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस ने मांग की थी कि मेयर का चुनाव 20 फरवरी से पहले न कराया जाए. कहा गया था कि वर्तमान मेयर कुलदीप कुमार का कार्यकाल 19 फरवरी 2025 तक होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2024 को आदेश देकर कुलदीप कुमार को मेयर पद के लिए नियुक्त किया था. अगर 20 फरवरी से पहले चुनाव कराया जाता है तो मेयर का 1 साल की कार्यकाल पूरा नहीं होगा.
2024 में चंडीगढ़ मेयर चुनाव पहुंचा था सुप्रीम कोर्टः बता दें कि 30 जनवरी 2024 को हुए पिछले चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था. कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में विजयी घोषित बीजेपी के मनोज सोनकर के चुनाव को रद्द कर नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार मेयर चुने गये.
आप और कांग्रेस ने जताई आपत्ति: चंडीगढ़ कांग्रेस और आप ने चंडीगढ़ नगर निगम (कार्य संचालन एवं संचालन) विनियम, 1996 के विनियम 6(6-16) में संशोधन के लिए सदन के प्रस्ताव को प्रशासक द्वारा मंजूरी दिए जाने का इंतजार किए बिना मेयर चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है.
लोकतंत्र की हत्या सहन नहीं किया जाएगाः आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ सह प्रभारी डॉ. एसएस अहलूवालिया ने कहा कि "भाजपा ने एक बार फिर चंडीगढ़ नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या करने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची है. सरकारी अधिकारियों पर दबाव डालकर मेयर का कार्यकाल 11 महीने का कर दिया गया है. जबकि कानून के मुताबिक मेयर का कार्यकाल 1 साल का होता है. चंडीगढ़ मेयर कुलदीप कुमार का कार्यकाल 19 फरवरी 2025 को समाप्त होने वाला है लेकिन एक महीने पहले ही भाजपा ने एक साजिश के तहत इसे खत्म कर दिया है". अहलूवालिया ने कहा कि इस बार भी भाजपा ने चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर चुनाव के दौरान लोकतंत्र की हत्या करने की योजना बनाई है इसे किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा.
खुले तौर पर चुनाव कराने की मांगः चंडीगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि विनियम 6(6-16) में प्रावधान है कि जब दो या दो से अधिक उम्मीदवार मेयर चुनाव लड़ते हैं, तो मतदान गुप्त मतदान द्वारा बैलेट पेपर के माध्यम से किया जाएगा. सीक्रेट बैलेट को निरस्त करने और चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए अक्टूबर 2024 में सदन ने हाथ उठाकर खुले तौर पर चुनाव कराने का प्रस्ताव पास किया था, जिसका भाजपा पार्षदों ने उस वक्त भी विरोध किया था. चंडीगढ़ के लोगों ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसे नगर निगम में चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ और ईमानदार बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा उठाया गया एक साहसिक कदम बताया था, लेकिन भाजपा के लगातार दबाव के कारण प्रशासन ने इस क्रांतिकारी प्रस्ताव को मंजूरी देने में देरी की.